सेवामें, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार जिला प्रेस क्लब कवर्धा आज से, हमे खाने-पीने की वस्तुओं जैसे सब्जी, फल, नमकीन, मौसमी खाद्य/पेय आदि सामग्री को बेचने वाली चलती फिरती दुकानों, हाथ ठेलों, फेरी वालों जैसी अस्थाई दुकानों पर सामग्री विक्रेता का पूरा वास्तविक नाम, मोबाइल नंबर, पता स्पष्ट व बड़े अक्षरों में लिखा हुआ फ्लेक्स प्रिंट बैनर या बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य होना चाहिए तथा वह जिस थाना क्षेत्र में सामान बेच रहा है वहां से सत्यापित प्रपत्र लटका होना चाहिये जिस से खरीदार को जानकारी हो कि उसने खाने का कौन सा सामान किससे लिया है या खाया-पिया है। यह जानना प्रत्येक क्रेता का मौलिक अधिकार भी है। चूंकि ऐसे विक्रेता अस्थाई होते हैं इनका कोई पता ठिकाना नहीं रहता। अतः खाने-पीने की कोई वस्तु को लेकर मिलावट या बीमारी का अंदेशा होने पर उस व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी हासिल करना सरकार के लिए मददगार होगा। निवेदक जिला प्रेेेस क्लब कवर्धा छत्तीसगढ़ अगर इस मैसेज से आप भी सहमत हो तो कृपया अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि प्रशासन और छत्तीसगढ़ सरकार तक हम सबकी यह आवश्यक आवाज पहुंच सके *जनहित मे जारी* जिला प्रेस क्लब कवर्धा?? Spread the love Post navigation जब से लॉक डाउन हुआ है तब से जप जप सेवा समिति सेवा के कार्य मे लगी है राजस्थान के कोटा से आने वाले विद्यार्थियों के लिए क्वारेन्टाईन सेन्टर तैयार बोडला और महरापुर में बनाया गया क्वारेन्टाईन सेन्टर