कवर्धा

कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़ देखिये डी एन योगी की रिपोर्ट जिला प्रेस क्लब कवर्धा के विरुद्ध कवर्धा तहसीलदार के आदेश को हाई कोर्ट बिलासपुर ने स्थगित किया कवर्धा के प्रेस क्लब से जुड़े मामले में हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश, 15 सितंबर के मेमो पर अगली सुनवाई तक रोक

कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़

देखिये डी एन योगी की रिपोर्ट

जिला प्रेस क्लब कवर्धा के विरुद्ध कवर्धा तहसीलदार के आदेश को हाई कोर्ट बिलासपुर ने स्थगित किया

कवर्धा के प्रेस क्लब से जुड़े मामले में हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश, 15 सितंबर के मेमो पर अगली सुनवाई तक रोक

बिलासपुर/कवर्धा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर ने WPC No. 4859/2026 में 1 अक्टूबर 2026 को सुनवाई करते हुए मामले में अंतरिम राहत प्रदान की है। यह याचिका प्रकाश वर्मा, अध्यक्ष, जिला प्रेस क्लब कवर्धा द्वारा दायर की गई है।

हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के अनुसार मामले की सुनवाई एडमिशन (प्रवेश) के स्तर पर की गई। न्यायालय ने संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। राज्य की ओर से अधिवक्ता ने प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 की ओर से नोटिस की प्रति स्वीकार कर ली है, इसलिए उनके संबंध में प्रक्रिया शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं बताई गई है।

आदेश में प्रतिवादी क्रमांक 6 को साधारण डाक तथा स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए नियमानुसार प्रक्रिया शुल्क जमा करना होगा।

15 सितंबर के मेमो पर अगली सुनवाई तक रोक

मामले में I.A. No. 01/2026, यानी स्थगन (Stay) संबंधी आवेदन पर भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 15.09.2026 को जारी मेमो के प्रभाव और संचालन पर अगली सुनवाई की तारीख तक रोक रहेगी।

हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 5, जिसे नाम से पक्षकार बनाया गया है और जो तहसीलदार भी हैं, को फिलहाल नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है। न्यायालय ने कहा है कि प्रतिवादी क्रमांक 5 को नोटिस जारी करने का प्रश्न सुनवाई के समय विचार किया जाएगा और आवश्यकता होने पर नोटिस जारी किया जाएगा।

राज्य सरकार को जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को मामले में रिटर्न/जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

मामले को आगे की सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किया गया है।

मामले में कौन-कौन पक्षकार हैं?

याचिका में याचिकाकर्ता प्रकाश वर्मा, अध्यक्ष, जिला प्रेस क्लब कवर्धा हैं। प्रतिवादियों में छत्तीसगढ़ शासन, रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसायटीज, कलेक्टर कबीरधाम, तहसीलदार कवर्धा, परमेश्वर मंडावी तहसीलदार कवर्धा तथा यशवंत सिंह ठाकुर, ठाकुरपारा कवर्धा शामिल हैं।

महत्वपूर्ण: यह आदेश फिलहाल अंतरिम आदेश है। इसमें 15 सितंबर 2026 के मेमो के प्रभाव एवं संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई गई है

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