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【बालोद】: छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राथमिकता वाले राशनकार्डो में निर्धारित खाद्यान्न की संशोधित पात्रता के अनुसार माह अगस्त से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। जिला योजना समिति के सदस्य और पार्षद नितेश वर्मा ने बताया कि, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची 01 में संशोधन किया गया है। सभी उचित मूल्य दुकानों में प्राथमिकता राशनकार्डधारी हितग्राहियों को संशोधित पात्रता अनुसार माह अगस्त से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए है। उचित मूल्य दुकानों में संशोधित योग्यता की जानकारी प्रदर्शित करने और संबंधित क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
【1 सदस्य वाले राशनकार्ड में 10 किलो प्रतिमाह खाद्यान्न】:
सदस्य और पार्षद नितेश वर्मा ने बताया कि, अधिसूचना के अनुसार अगस्त महीने से प्राथमिकता वाले परिवारों के एक सदस्य वाले राशन कार्ड पर प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न एक रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वितरण किया जाएगा।
【2 सदस्यों वाले राशनकार्ड में 20 किलो प्रतिमाह चावल】:
संशोधन के बाद नई अधिसूचना के हिसाब से आने वाले अगस्त माह से दो सदस्यों वाले राशनकार्डो पर 20 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह एक रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वितरण किया जाएगा।
【तीन से पांच सदस्य पर 35 किलो, पांच से अधिक होने पर 7 किलोग्राम प्रति सदस्य】:
तीन से पांच सदस्य वाले प्राथमिकता वाले राशनकार्डो पर 35 किलोग्राम प्रतिमाह और पांच से अधिक सदस्य राशनकार्ड पर 7 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह के अनुसार खाद्यान्न का वितरण एक रूपए प्रति किलोग्राम की दर पर किया जाएगा।
【संशोधित योग्यता अनुसार खाद्यान्न का आबंटन जारी】:
सदस्य और पार्षद नितेश वर्मा ने बताया कि, अगस्त महीनें के लिए प्राथमिकता राशनकार्डों में संशोधित योग्यता अनुसार खाद्यान्न का आबंटन जारी कर दिया गया है।