15 हितग्राहियों को मई माह का राशन वितरण नहीं किया था,जांच में शिकायत सही पाई गई
कवर्धा, कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने बोडला विकासखण्ड के सिवनीखुर्द के शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्र्रेता कुष्ण कुमार साहू के विरूद्ध प्राथमिकीय अपराध दर्ज कराने के लिए बोड़ला अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया है। विक्रेता के विरूद्ध ग्राम सिवनीखुर्द के 15 हितग्राहियों का मई माह का राशन समाग्री वितरण नहीं करने की गंभीर शिकायतें थी। कलेक्टर के निर्देश पर नायाब तहसीलदार द्वारा शिकायतों की जांच की गई। जांच सही पाई गई। जांच प्रतिवेदन के बाद कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी को विक्रेता के विरूद्ध अपराध दर्ज कराने के निर्देश दिए।
उल्लेखनीय है कि
कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने पिछले दिनों आदिवासी, बैगा बाहूल बोड़ला विकासखण्ड के वनांचल ग्राम रेंगाखार में चौपाल लगाकर क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी थी। चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे सिवनीखुर्द के ग्रामीणों ने मई माह का राशन नहीं मिलने की शिकायत की थी। कलेक्टर ने शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी एवं नायाब तहसीलदार को जांच करने निर्देश दिए थे।
बोड़ला नायाब तहसीलदार मनीष वर्मा ने सिवनीखुर्द में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान सिवनीखुर्द में कुल 15 अन्य हितग्राहियों को मई माह का राशन समाग्री वितरण नहीं होने की बात सामने आई। शासकीय उचित मूल्य दूकान के दस्तावेज जांच के बाद 15 हितग्राहियों को राशन समाग्री वितरण नहीं होने की शिकायत सही पाई गई। कलेक्टर शरण ने आज समय सीमा की बैठक में इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी से जांच रिपोर्ट मांगी। जांच प्रतिवेदन के आधार पर विक्रेता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए है।