एपीएल परिवारों को नए राशनकार्ड बनाने के लिए मंगलवार तक समय निर्धारित
नगरीय क्षेत्र के हितग्राही नगर पालिका,नगर पंचायत और ग्रामीणजन अपने ग्राम पंचायत में कर सकते है आवेदन
कवर्धा, । एपीएल परिवारों को सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड बनाने की आज 17 सितम्बर को अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। एपीएल राशन कार्ड के लिए संबंधित हितग्राही नगरीय निकाय क्षेत्र के निवासी अपने नगरीय कार्यालय नगरपालिका या नगर पंचायत कार्यालय में और ग्राम पंचायत के निवासी अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते है।
प्रभारी खाद्य अधिकारी श्री अरूण कुमार मेश्राम ने बताया कि सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सामान्य (एपीएल) परिवारों के लिए नये राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन 10 से 17 सितम्बर तक ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर संचालित आवेदन प्राप्ति केन्द्रों में मिलेगा तथा आवेदक इन्ही केन्द्रों में आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों एवं दो प्रति पासपोर्ट फोटो, निवास के पते के लिए मुखिया तथा अन्य सदस्यों का आधार कार्ड, आधार पंजी की कापी, निवास पते की पुष्टि के लिए मतदाता परिचय की फोटोकापी, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 में शामिल परिवार का एएचएल-टिन नंबर, फोटो परिचय पत्र जमा करना होगा। राशन कार्ड आवेदन पत्र 10 रूपये शुल्क सहित प्राप्त करेंगे। आवेदन प्राप्ति केन्द्रों में सत्यापन दल द्वारा जमा किया जाएगा। नये राशनकार्ड के लिए पात्र एवं अपात्र पाए गए आवेदकों की सूची 22 सितम्बर तक संबंधित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थान, उचित मूल्य के दुकान, स्थानीय नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा ग्राम या वार्ड सभा की बैठकों में उपस्थित जनों को पढ़कर सुनाया जाएगा। इस सूची पर दावा आपत्ति 25 सितम्बर तक पूर्व में स्थापित सत्यापन केन्द्रों में लिए जाएगें। स्थानीय निकायों द्वारा हितग्राहियों को नया राशनकार्ड वितरण का कार्य दो अक्टूबर से पांच अक्टूबर तक किया जाएगा।



