रायपुर

  : राज्य में 82 फीसदी आरक्षण नियम पर लगी मुहर, राजपत्र में हुआ प्रकाशन….लोगों को मिलने लगेगा आरक्षण का लाभ

  रायपुर, पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में आरक्षण को लेकर जमकर बहस चल रही है, सामान्य वर्ग के लोग मुख्यमंत्री के घोषणा के विरोध में सड़क की लड़ाई लड़ने लगे हैं, इसी बीच अब भूपेश सरकार अब उक्त घोषणा को लागू भी करते नजर आ रही है | राज्य सरकार ने 82 फीसदी आरक्षण का लाभ आज से लागू कर दिया है । राज्य सरकार ने आज इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया ।
 बता दें राजपत्र में प्रकाशन के बाद अब भूपेश सरकार के घोषणा के अनुरूप आरक्षण का लाभ राज्य के अलग-अलग वर्गों को मिलने लगेगा । नये प्रावधान के मुताबिक आरक्षण में जो बढ़ोत्तरी राज्य सरकार ने की है, उसके लिए अध्यादेश लाकर राज्य में उसे लागू किया गया है । इसके तहत राज्य में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और ओबीसी को 27 और 10 प्रतिशत गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ दिया जायेगा  बता दें राजपत्र में प्रकाशन के छह महीने के भीतर प्रदेश सरकार को इस अध्यादेश को विधानसभा में लाना होता है, जहाँ बहुमत के आधार पर बिल पारित कराया जाता है, बिल पारित होने के छह महीने पहले तक ये नियम प्रदेश में प्रभावशील रहेगा ।

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