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‘चौकीदार चोर है’ बयान पर राहुल को अदालत का अवमानना नोटिस

नईदिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को ‘चौकीदार चोर है’ वाले बयान पर आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया। राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राहुल की टिप्पणियों के बारे में अदालत ने कहा था कि इसे गलत तरीके से पेश किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई  की पीठ ने कहा कि वह भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से राहुल के खिलाफ दायर याचिका पर 30 अप्रैल को सुनवाई करेगी। इसके साथ ही राफेल सौदे पर उसके 14 दिसंबर, 2018 के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं की भी सुनवाई होगी।

कोर्ट ने लेखी द्वारा दायर आपराधिक अवमानना का मामला बंद करने का राहुल गांधी का आग्रह ठुकरा दिया। हालांकि उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी।

इससे पहले लेखी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि राहुल ने माना कि 10 अप्रैल के कोर्ट के फैसले के संबंध में उन्होंने गलत बयान दिया है। उनकी माफी एक कोष्ठक में है। यह क्षमा याचना नहीं है। वहीं राहुल के वकील एएर्म ंसघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल ने अदालत के 15 अप्रैल के निर्देश का अनुपालन किया है।

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