कवर्धा, कबीर कांंति ःः निर्वाचन 2019 हेतु नियत मतदान में कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों-संस्थानों के स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों-कर्मचारियों के मतदान के दिन 18 अप्रैल 2019 को राज्य शासन अवकाश घोषित किया गया है। राज्य शासन के श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातो दिन कार्य करते है वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किए जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते है उसमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाए।