कवर्धा

o अवैध रूप से शराब परिवहन करने वाले को कुण्डा पुलिस ने धर दबोचा

o आरोपीयों के कब्जे से एक मो0सा0 एवं 190 पौवा देशी प्लेन शराब बरामद किया

थाना कुण्डा जिला कबीधाम 
o अवैध रूप से शराब परिवहन करने वाले को कुण्डा पुलिस ने धर दबोचा
o आरोपीयों के कब्जे से एक मो0सा0 एवं 190 पौवा देशी प्लेन शराब बरामद किया
o आरोपीयो के विरूद्ध धारा- 34(2),59क आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही ।
o आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड माननीय न्यायालय पेश किया गया ।

 कवर्धा,थाना कुण्डा- कबीरधाम जिला के पुलिस अधीक्षक श्रीमान डॉ0 लाल उमेंद सिंह के द्वारा जिला के समस्त पुलिस अनुविभागीय अधिकारी एवं थाना चौकी प्रभारियों को अपने – अपने थाना / चौकी क्षेत्र में अपराधिक कृतों को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों पर उचित वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है । जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कुण्डा निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत के कुशल नेतृत्व में जुआ, सट्टा, आबकारी, मादक पदार्थ परिवहन पर अंकुश लगाने थाने में टीम गठित कर क्षेत्र में रवाना किया गया था । साथ ही थाना क्षेत्र के विश्वसनीय मुखबिरो से आवश्यक सूचना एकत्र कर असामाजिक तत्वों पर उचित वैधानिक कार्यवाही करने दिशा निर्देश दिया गया था । इसी तारतम्य में दिनांक -25.04.2023 को थाना प्रभारी महोदय द्वारा थाना के अलग-अलग क्षेत्र में टीम रवाना किया गया कि विश्वसनीय मुखबिर के द्वारा सूचना दिया गया कि ग्राम सेन्हाभाठा पुलिस के पास महका रों में 01. अनिल चंद्राकर पिता चैतराम चंदा्रकर उम्र 33 साल, 02. छन्नू उर्फ सन्नू पिता चैतराम चंद्राकर उम्र 18 साल 03 माह दोनों साकिनान नवागांव मुसऊ थाना कुण्डा जिला कबीरधाम द्वारा अवैध रूप से मो0 सा0 में शराब परिवहन कर ले जाने की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर आरोपी 01. अनिल चंद्राकर पिता चैतराम चंदा्रकर उम्र 33 साल, 02. छन्नू उर्फ सन्नू पिता चैतराम चंद्राकर उम्र 18 साल 03 माह दोनों साकिनान नवागांव मुसऊ थाना कुण्डा जिला कबीरधाम के कब्जे से 02. एक होण्डा लिवों कंपनी का मो0सा0, किमती 90,000रू, 2. एक नीला रंग के राजश्री वाले बैग में 120 पौवा देशी प्लेन शराब एवं एक सफेद रंग के प्लास्टिक के बोरी में 70 पौवा देशी प्लेन शराब कुल कुमती 15200रू, कुल जुमला 105200रू. को समक्ष गवाहों के जप्त किया गया । आरोपीयों का कृत्य 34(2),59क आबकारी एक्ट का दंडनीय अपराध का पाये जाने से उक्त आरोपीयों अनिल चंद्राकर, एवं छन्नू उर्फ सन्नू चंद्राकर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 72/2023 धारा 34(2),59क आबकारी एक्ट का अपराध दिनांक 25.04.2023 को पंजीबद्ध कर आरोपीयों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया है ।
उक्त कार्यवाही में सउनि0 जितेन्द्र सिंह चंदेल, प्र0आर0 294 मुकेश राजपूत, प्र0आर0 321 ज्ञानेश्वर केलकर, प्र0आर0 05 संतोष वर्मा, आर0क्र0 765 मनेाज शर्मा, आर0क्र0 334 संजय विश्वकर्मा का सराहनीय योगदान रहा ।

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