आपरेटर प्रकाश नाम देव जिले मे कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटी है मगर ऐसी संकट की घड़ी मे भी कुछ लोग मानवता व नियम कानून को धता बताते हुए लाक डाउन व केन्द्र सरकार के निर्देशो को जुतो तले रौंद रहे है । : डी, एन, योगी, कबीर क्रांति,कवर्धा: कवर्धा,,,पूरे देश मे कोरोना महामारी के चलते लाक डाउन जारी है । देश की जनता को भुखमरी व आर्थिक संकट से बचाने केन्द्र सरकार ने कई जरूरी आदेश व निर्देश जारी किया है जिसका उल्लंघन करने पर महामारी नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत सजा का भी प्रावधान है । ऐसा ही मामला जिले के जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के ग्राम पंचायत सिल्हाटी का है । ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा लाक डाउन के दौरान नल जल आपरेटर का वेतन रोक कर उसे कार्य से निकालने का आदेश दिया गया है जो कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के आदेश व निर्देश को जुतो तले रौंदने वाला कृत्य है । यह कार्यवाही मानवता के भी विरूद्ध है । इस संबंध मे पीड़ित नल जल आपरेटर ने इस अन्याय की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व शासन प्रशासन से करते हुए महामारी नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत सरपंच पर कार्रवाई की माँग की है । गौरतलब है कि केंद्र सरकार के आदेश व निर्देश के अनुसार लाक डाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को कार्य से निकालने व वेतन मे कटौती अवैधानिक कृत्य है । ऐसा करने पर कार्रवाई का प्रावधान है इधर शिकायत से बौखलाए सरपंच ने अपने कृत्य पर पर्दा डालने के लिए नल जल मे गड़बड़ी व पंचायत सचिव पर रिकार्ड नही देने संबंधी शिकायत जनपद पंचायत के सीईओ से किया है । जबकि आपरेटर का इससे कोई लेना-देना नही है उसे मात्र नल को चालू करने व बंद करने व बिगड़ने पर इसकी जानकारी पंचायत को देने का कार्य सौंपा गया था । अब चुंकि सरपंच पर केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के आदेश व निर्देश के उल्लंघन के चलते महामारी नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही हो सकती है ऐसे मे बचाव के लिए बहाना ढूंढा जा रहा है । इस संबंध मे पीड़ित नल जल आपरेटर प्रकाश नामदेव ने शासन प्रशासन को लिखे शिकायत पत्र मे बताया कि वह नई दुनिया समाचार पत्र मे सिल्हाटी क्षेत्र से अवैतनिक संवाददाता है । इसके अलावा नल जल आपरेटर के कार्य से परिवार चला रहा था । दाहिनी हाथ से विकलांग होने के कारण परिवार का भरण-पोषण मुश्किल से कर रहा है । सरपंच ने रंजिश के चलते वेतन नही दिया व नौकरी से निकाल दिया । नौकरी से निकालने संबंधी आदेश 03/04/2020 को पूरे देश मे लाक डाउन लागू था । इस संबंध मे दुसरा नोटिस दिनांक 11/04/2020 को भी लाक डाउन था । इस तरह यह कृत्य महामारी नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत अवैधानिक है । ,(1)पीडित द्वारा सरपंच को लिखा,,प्रथम पत्र (2)पीड़ित द्वारा सरपंच लिखा दुसरा पत्र (3)पंचायत द्वारा लाँक डाउन के दौरान नौकरी से निकालने संबंधित आदेश, (4)पीड़ि द्वारा प्रधानमंत्री व प्रशासन को लिखा शिकायत,, (5)सरपंच द्वारा डाउन लोड के दौरान दिया गया दुसरा नोटिस (6) मामले की जाच संबंधित सूचना,, Spread the love Post navigation सेवा निवृत्ति पर डीआईजी श्री आरएस नायक ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिए 1 लाख रुपये सेवानिवृत्ति समारोह में डीजीपी श्री डीएम अवस्थी को सौंपा चेक अगर समय आप के विपरीत हो जाय तो आप को गर्त में जाने से कोई रोक नही सकता,,,जानकी देवी कवर्धा