कवर्धादुर्ग

कलेक्टर श्री शरण ने वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिले में जारी लाॅकडाउन की स्थिति और कानून व्यवस्था की समीक्षा की

कलेक्टर श्री शरण ने वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिले में जारी लाॅकडाउन की स्थिति और कानून व्यवस्था की समीक्षा की

कबीरधाम जिले के 2 लाख 15 हजार हितग्राहियों को मिलेगा दो माह का एक साथ निःशुल्क चावल और नमक

प्रत्येक ग्राम पंचायतो में दो-दो क्विंटल जरूरमंद लोगों के लिए सुरक्षित करने के निर्देश

कवर्धा। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल के मंशानुरूप कलेक्टर  अवनीश कुमार शरण ने बताया कि कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव के लिए जारी लाॅकडाउन के दौरान राज्य शासन द्वारा जिले के प्रचलित राशन कार्डधारी बीपीएल परिवार, निराश्रित, प्राथमिकता, निशक्तजन, परिवारों को अप्रैल माह में दो माह का एक साथ चावल और नमक निः शुल्क दिया जाएगा। इसके अलावा जिले प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो-दो क्विंटल चावल सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री शरण आज वीडियों कांफ्रेसिग के माध्यम से जिले के पंडरिया, बोडला, कवर्धा, और सहसपुर लोहारा के अुविभागीय अधिकारी राजस्व,जनपद पंचायत सीईओ से चर्चा कर कोरोना वायरस के रोकथाम और पूर्ण नियंत्रण के लिए जारी लाॅक डाउन की स्थिति और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। यहाॅ बताया गया कि कबीरधाम जिले में दो लाख 15 हजार 202 हितग्राहियो को दो माह का निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा। वीडियों कांफ्रेसिंग में अपर कलेक्टर श्री जीवन किशोर धु्रव, जिला पंचायत सीईओ श्री विजय दयाराम के, मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ एसके तिवारी, शिक्षा अधिकारी श्री महिलांगे, जिला खाद्य अधिकारी श्री अरूण कुमार मेश्राम, डीपीएम श्रीमती नीलू घृतलहरे श्री सजंय श्रीवास्तव विशेष रूप से उपस्थित थे।
कलेक्टर ने निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में बाहरी अथवा विदेश यात्रा से आए लोग जिन्हे चिन्हांकित कर 14 दिनों तक आइसोलेशन में रखा गया है ऐसे परिवारों की सुरक्षा के लिए 28 दिनों तक आईसोलेशन में रहना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा चिन्हांकित घरों से लगे पचास घरों को भी कड़ी निगरानी में रखी जाए। कलेक्टर ने कहा कि हालांकि कबीरधाम जिल में कोरोना वायरस के एक भी पाॅजेटिव मरीज नहीं मिले है, लेकिन फिर विदेश अथवा अन्य प्रांतोे से भ्रमण कर आए लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हे बेहतर स्वास्थ्य उपचार और सुरक्षित रहने के उपया बताए जा रहे है। कलेक्टर ने कहा कि चिन्हांकित परिवारों के अलावा और कोई भी अन्य परिवार है, जो हाॅल ही में विदेश अथवा अन्य राज्यों से भ्रमण कर आए है, ऐसे परिवारों को चिन्हांकित शीघ्र करे, और उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराए।
कलेक्टर श्री शरण सभी अनुविभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण और रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश को लाॅकडाउन किया गया है, इस लाॅकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होने काननू व्यवस्था की भी जानकारी लेतेे हुए कहा कि इस लाॅकडाउन के दौरान आमलोगों के अतिमहत्वपूर्ण जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अति आवश्यक समाग्री की सुचारू रूप से उपलब्धता दुकानों मे बनी रही। दुकानों द्वारा जमाखोरी और मुनाफखोरी ना हो यह भी सुनिश्चित करे। लाॅकडाउन के दौरान सड़कों पर निंकले जरूतमंद लोगों से पूरी संवेदनशीलता से साथ पेश आए और उन्हे महामारी कोरोना वायरस के बारे में पूरी जानकारी दे। कलेक्टर ने निर्देश देते हुए कहा आजजनों को यह भी बताए कि यह लाॅकडाउन आगामी 14 अप्रैल की मध्यरात्रि तक लगी हुई है। इस महामारी के रोकथाम के लिए शासन,प्रशासन और स्थनीय अधिकारी कर्मचारियों की पूरी तरह सहयोग दे।

जिला और विकासखण्ड स्तर पर आनाज बैक की स्थापना करने के निर्देश

कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने अधिकारियों के निर्देशित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए जारी लाॅक डाउन के दौरान जिले के जरूरतमंद लोगों के लिए जिनके पास किसी भी प्रकार का राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए जिला स्तर और विकासखण्ड स्तर पर आनाज बैंक की स्थापना करने के निर्देश दिए है। जिले के समाजिक संगठन, एवं अन्य लोगों जो जरूरतमंद लोगों के लिए राशन व खाद्यन्न समाग्री प्रदान करने चाहते है, उन समाग्री को इस आनाज बैंक में रखें। सभी अनुविभाागीय अधिकारी यह सुनिश्चित शीघ्र करें।

खाद्यान्न, सब्जी और अन्य उद्यानिकी फसलों के परिवहन की अनुमति दे- कलेक्टर

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि खाद्यान्न, सब्जी, मसाले और अन्य उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को जिले के भीतर और बाहर परिवहन करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही कृषि से जुडी किटनाशक दवाइयों के दुकान को भी लाॅकडाउन से पृथक रखा जाएगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के बचाव के लिए जिले में धारा 144 और लॉकडाउन किया गया है। इस स्थिति में सब्जी फार्म में सब्जी व फल तोड़ने, पैकेजिंग करने एवं सब्जी फार्म में कार्य करने के लिए मजदूरों के आवागमन तथा किसानों द्वारा नियत व निर्धारित स्थान में लाने और कोल्ड स्टोरेज तक परिवहन में प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है। जिससे फल और सब्जी का अभाव हो सकता है। इससे उत्पादों में अनावश्यक मूल्य बढ़ने का संकट उत्पन्न हो सकता है। साथ ही सब्जियों व फल का निष्पादन नहीं किए जाने से उसके सड़ने की स्थिति हो सकती है। जिससे अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। इन परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया है कि जिले के किसान अपने खेतों और परिक्षेत्रों में मजदूरी एवं दैनिक दर पर काम करने वाले श्रमिकों से कार्य ले सकते हैं। कार्य के दौरान मजदूरों के लिए मास्क एवं हाथ धोने के लिए सेनेटाइजर और साबुन की व्यवस्था खेतों व परिक्षेत्रों के मालिकों को करनी होगी। यह भी सुनिश्चित करनी होगी कि सभी मजदूर कार्य के समय कम से कम एक मीटर की परस्पर दूरी बनाए रखें।

विदेश अथवा अन्य राज्यों की यात्रा से जिले में लौटे नागरिक अनिवार्य रूप से अपनी जानकारी दें- कलेक्टर

कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने कहा कि कोविड.19 कोरोना वायरस के रोकथाम और पूर्ण नियंत्रण की दृष्टि से विदेश अथवा दूसरे राज्यों से यात्रा कर जिले में लौटे नागरिकों को स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट देना अनिवार्य हैं। सूचना के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाई गई। टो फ्री नम्बर 104 पर या जिला सर्वेलेंस ईकाई 07741.232078, मोबाईल नम्बर 9993491300 पर डायल कर जानकारी देना अनिवार्य है। इस मामले में किसी किस्म की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और रिपोर्ट नहीं करने वालों और उनके परिवारजनों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होने जिले के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि कोराना वायरस के नियत्रंण में संपूर्ण जिला लाॅकडाउन है। कोई भी नागरिक बिना कारण अपने घरों से बाहर ना निकले। बिना कारण सड़कों पर घुमने वालों में शख्त कार्यवाही की जाएगी

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