कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण: कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने कबीरधाम जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में राशन, किराना, मंडी और सुपर बाजार सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक खोलने के दिए निर्देश दुकानों में एक समय मे 5 व्यक्तियों से ज्यादा नही रहेंगे आदेश 25 मार्च से आगामी आदेश तक लागू रहेगा दुकान व ठेला (सब्जी ,फल, अनाज)मिल्क पार्लर बेकरी दुकान के लिए समय सुबह 8,बजे,से दोपहर 1बजे तक निर्धारित कवर्धा, । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण ने कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण की दृष्टिगत रखते हुए जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में खाद्यान्न सामग्रियों तथा आपात कालीन सेवाओ व संस्थाओं के संचालन के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किया है। कलेक्टर ने जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में राशन, किराना, मंडी और सुपर बाजार सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक खोलने के निर्देश दिए है। इससे पहले यह समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित था। इसी तरह दुकान व ठेला (सब्जी ,फल, अनाज)मिल्क पार्लर बेकरी दुकान के लिए समय सुबह 8, बजे से,दोपहर1बजे तक निर्धारित किया है। यह आदेश 25 मार्च से आगामी 31 मार्च या आदेश पर्यन्त तक लागू रहेंगे। कलेक्टर ने कहा है कि उक्त प्रतिष्ठानों में एक समय मे 5 व्यक्तियों से अधिक नही हो यह संम्बधित संचालक सुनिश्चित करेंगे। आदेश के उलंघन पाए जाने पर संचालको पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश के तहत सभी प्रकार के मंडियां, डेलिनिट्स, व किराना दुकान राशन दुकान, सुपर मार्केट, बिग बाजार,(केवल खाद्यान्न सामग्री विक्रय के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित है। दुकान व ठेला (सब्जी ,फल, अनाज)मिल्क पार्लर बेकरी दुकान के लिए समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित है। इसके अलावा मेडिकल, स्थापना, मेडिकल दुकान,ट्रांसपोर्टनगर, व गुड्स ब कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बैकिंग सेवाएं, सीवरेज ट्रीटमेन्ट व्यवस्थाएं,विधुत व्यपस्थापक,फायर ब्रिगेड, टेलीकॉम व इंटरनेट सुविधाएं,होटल एवं रेन्ट्रोरेन्ट(जिनमे पक्की स्थाई संरचना एवं वैध लाइसेंस उपलब्ध हो) मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विस दुकानों के लिए अपने निर्धारित समय पर संचालित किए जाएंगे। Spread the love Post navigation इकराम खान ने शहर में निशुल्क बाटे 1हजार मास्क कबीरधाम जिले की मीडिया साथियो को जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा निःशुल्क मास्क