कवर्धादुर्ग

छह नगरीय निकायों में कुल 378 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गये, जिनमें 377 नाम निर्देशन विधिमान्य

कवर्धा,  नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 के तहत आज जिले के छह नगरीय निकायों के वार्डो के निर्वाचन के लिए प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा गई। नाम निर्देशन पत्रों संवीक्षा के बाद जिले के छह नगरीय निकायों में कुल 378 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गये, जिनमें विधिमान्य अभ्यर्थियों 377, एक अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र खारिज किया गया है।
कवर्धा में कुल 116 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गये, जिनमें विधिमान्य अभ्यर्थियों 115, एक अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र खारिज किया गया है। इसी प्रकार नगर पंचायत पिपरिया में कुल 43 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गये, जिनमें विधिमान्य अभ्यर्थियों 43, नगर पंचायत सहसपुर लोहारा में कुल 56 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गये, जिनमें विधिमान्य अभ्यर्थियों 56, नगर पंचायत बोड़ला में कुल 51 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गये, जिनमें विधिमान्य अभ्यर्थियों 51, नगर पंचायत पांडातराई में कुल 48 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गये, जिनमें विधिमान्य अभ्यर्थियों 48, नगर पंचायत पंडरिया में कुल 64 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गये, जिनमें विधिमान्य 64 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य पाये गये।
नाम निर्देशन पत्रों की वापसी 9 दिसंबर को दोहपर 3 बजे तक की जा सकती है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने और निर्वाचन प्रतीकों का आंबटंन 9 दिसम्बर को अभ्यार्थिता वापसी के बाद होगा। मतदान की तिथि 21 दिसम्बर को प्रात 8 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा की तिथि 24 दिसंबर को निर्धारित की गई है। छह नगरीय निकायों के 102 वार्डों के लिए मतदान होगा इसके लिए 124 मतदान केंन्द्र बनाए गए है जिसमें संवेदनशील मतदान केन्द्र की संख्या 74 है। जिले के नगरीय निकाय में कुल 66 हजार 824 मतदाता हैं। इसमें 33 हजार 178 पुरुष एवं 33 हजार 646 महिला मतदाता हैं। कलेक्टर ने बताया कि नगरीय निकाय के पार्षद पद हेतु निर्वाचन लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। नगर पंचायत के पार्षद पद हेतु प्रतिभूति राशि एक हजार रूपये, नगर पालिका परिषद के पार्षद पद हेतु तीन हजार रूपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला अभ्यर्थी की दशा में प्रतिभूति राशि में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। नगरीय निकाय निर्वाचन व्यय हेतु अलग से व्यय संपरीक्षक की टीम गठित किया गया है, जो पार्षद पद के निर्वाचन व्यय को देखेगा। नगरपालिका क्षेत्र में डेढ़ लाख रूपये और नगर पंचायत क्षेत्र में अधिकतम 50 हजार रूपये तक चुनाव खर्च किये जा सकते हैं।

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