कवर्धा,शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तरेगांव जंगल विकासखंड बोड़ला के संबंध में ग्राम पंचायत तरेगांव जंगल, कुकरा पानी, दुर्जनपुर एवं मध्यान भोजन समूह संचालन के सदस्य जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 जनपद पंचायत द्वारा मध्यान्ह भोजन संचालन एवं चुनाव संबंधित मतदाताओं को प्रभावित करने के शिकायत मामले में जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1995 के नियम 03 के विपरीत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवम अपील नियम ) 1996 के भाग 04 के नियम 09 (1 )के तहत निलंबित किया गया है ।

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