कवर्धादुर्ग

राशन कार्डो के नवीनीकरण हेतु सत्यापन दलों को दिया गया प्रशिक्षण

राशन कार्डो के नवीनीकरण हेतु सत्यापन दलों को दिया गया प्रशिक्षण

कवर्धा,। कबीरधाम जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डो के नवीनीकरण का कार्य शुरू हो गया है। कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण के निर्देश पर राशन कार्ड का नवीनीकरण हेतु जिले में गठित कुल 452 सत्यापन दलों को आज जिले के चारों विकासखंड मुख्यालयों में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। जिले में कुल राशन कार्डो की संख्या दो लाख 24 हजार 331 है। राज्य शासन के निर्देशानुसार 30 अगस्त तक राशन कार्डो का नवीनीकरण किया जाना है। राशन कार्डो के

नवीनीकरण हेतु राज्य शासन जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के तहत कबीरधाम जिले में नवीनीकरण की कार्यवाही शुरू हो गई है। प्रभारी खाद्य अधिकारी श्री अरूण मेश्राम ने बताया कि जिले के चारों विकासखण्ड कवर्धा, बोड़ला पंडरिया और सहसपुर लोहारा में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा सत्यापन दलों को प्रशिक्षण दिया गया। दलों को ग्राम पंचायतवार राशन कार्ड की सूची, पोस्टर, घोषणा पत्र उपलब्ध कराया गया।
मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण में बताया गया कि राशन कार्ड धारकों के दस्तावेजों का सत्यापन कर प्रचलित राशन कार्डो का नवीनीकरण किया जायेगा। राशन कार्ड सत्यापन के लिए राशन कार्डधारक को स्वयं आना होगा।

राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए अलग से पंजी संधारित किया जायेगा। बैठक में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिये सत्यापन दलों का गठन, सत्यापन दलों को प्रशिक्षण, नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त करना एवं उनका परीक्षण, राशन कार्ड नवीनीकरण हेतु शिविरों का आयोजन, सत्यापन रिपोर्ट की विभागीय वेबसाईट में एण्ट्री तथा राशन कार्डो का नवीनीकरण के बाद वितरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण में बताया गया कि

वर्तमान में प्रचलित अन्त्योदय, प्राथमिकता तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के समस्त राशन कार्डो के नवीनीकरण हेतु आवेदन किये जायेंगे। ऐसे समस्त राशन कार्ड, जिनमें आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, उनके आवेदन में प्राप्त जानकारी के आधार पर डेटा एण्ट्री कराते हुए उनका नवीनीकरण किया जायेगा। ऐसे राशन कार्ड जो संदिग्ध हो, जिनके अपात्र होने के संबंध में शिकायत प्राप्त हो अथवा जिनमें अब तक किसी भी सदस्य का आधार क्रमांक प्राप्त नहीं हो, ऐसे परिवार का भौतिक रूप से सत्यापन करने के बाद ही राशन कार्ड का नवीनीकरण किया जायेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय से विगत 5 वर्षो में मृत व्यक्तियों की सूची प्राप्त कर नवीनीकरण हेतु प्राप्त राशन कार्डो में शामिल सदस्यां से मिलान अवश्य किया जायेगा, ताकि मृत व्यक्ति के नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकें।

राशन कार्डधारकों को आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करने वाले दस्तावेजों में राशन कार्डधारी मुखिया एवं परिवार के समस्त सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आधार पंजीयन पावती की छायाप्रति तथा संचालक खाद्य द्वारा अनुमोदित कोई एक फोटोयुक्त परिचय पत्र की छायाप्रति, राशन कार्डधारी मुखिया के बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, राशन कार्ड के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छायाप्रति, राशन कार्डधारी मुखिया-आवेदक के दो नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो शामिल है। राशन कार्ड के नवीनीकरण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर सत्यापन केन्द्र स्थापित किया जायेगा।

Spread the love

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button