कवर्धा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी के लिए लागू सेवा नियम के कंडिका क्रमांक 17.1 के तहत श्री अनिल कुमार मेश्राम विक्रेता एवं धान उपार्जन केन्द्र प्रभारी झलमला को सोसायटी बोर्ड एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी दुर्ग संभाग दुर्ग के अनुमति की प्रत्याशा में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री मेश्राम को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। साथ ही निलंबन अवधि में बिना सक्षम अधिकारी के लिखित अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोडने का आदेश दिया है। श्री मेश्राम के निलंबन अवधि में उपार्जन केन्द्र झलमला से संबंधित संपूर्ण प्रभार आगामी आदेश तक श्री बीरबल सार्वे को सौपा गया है।
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