कवर्धा : बोड़ला विकासखंड के आदिवासी बालक आश्रम शाला लरबक्की में पदस्थ उच्च वर्ग शिक्षक विश्वम्भर परते को लंबे समय से शाला में अनुपस्थित रहने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि आश्रम शाला के प्रभारी अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि श्री परते 22 फरवरी 2019 से स्वास्थ्यगत परीक्षण कराना है, का आवेदन प्रस्तुत का शाला से अनुपस्थित है, इस संबंध में श्री परते द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेज (चिकित्सा परामर्श पत्र आदि) शाला में प्रस्तुत नहीं किया गया है। श्री परते का यह कृत्य प्रथम दृष्टया छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के तहत स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में होने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री परते को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बोड़ला रहेगा।
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