कवर्धा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवनीश कुमार शरण ने लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत सीमावर्ती जिले मुंगेली से लगी कबीरधाम जिले की देशी-विदेशी मदिरा दुकान कुण्डा को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले शुष्क अवधि घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के जारी आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सीमावर्ती क्षेत्र बिलासपुर लोकसभा में होने वाले तृतीय चरण के मतदान के अवसर पर जिला मुंगेली जो कि जिला बिलासपुर के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, की समी से लगी जिला कबीरधाम की देशी-विदेशी मदिरा दुकान जो कि 5 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित है को समय मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से अर्थात् 21 अप्रैल को सायं 5 बजे से 23 अप्रैल 2019 को संपूर्ण दिवस तक बंद रखने “शुष्क अवधि“ घोषित किया है। इस अवधि में जिले के समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकान कुण्डा को सील बंद करना एवं मदिरा के क्रय-विक्रय, मादक पदार्थो के अवैध रूप से विनिर्माण, परिवहन, संग्रहण एवं धारण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।
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