कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़

देखिये डी एन योगी की रिपोर्ट*

  • गांजा परिवहन मामले में 12 साल की सजा
    एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने सुनाया फैसला
    *गांजा परिवहन मामले में सजा:*

– मप्र के सिहोर के वार्ड नंबर 8 निवासी मुकेश बंजारा पिता उमराव बंजारा 39 साल को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) (II) (सी) के तहत 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
– साथ ही 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर एक वर्ष का सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा।

*मामले की जानकारी:*

– 12 जुलाई 24 को कोमाखान थाना क्षेत्र के पुलिस पार्टी ने मुखबिर से सूचना मिलने पर टेमरी नाका पहुंचकर घेराबंदी की।
– नीले रंग की मोटरसाइकिल में दो नग प्लास्टिक नीले रंग के बड़े डूंम को बांधकर ले जा रहे व्यक्ति को रोका गया।
– पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मुकेश बंजारा बताया और बताया कि वह बालूगुड़ा ओडिशा से मादक पदार्थ गांजा खरीदकर मप्र में बिक्री के लिए ले जा रहा था।
– तौल करने पर गांजा 30 किग्रा निकला, जिसे जब्त कर लिया गया।

*अभियोजन की पैरवी:*

– अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नूतन साहू ने पैरवी की।
– विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा गया था।

*फैसले का महत्व:*

– एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा मिलने से मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के प्रयासों को बल मिलता है।
– यह फैसला उन लोगों के लिए एक सबक है जो मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल हैं।

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