कवर्धा

कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़ देखिये डी एन योगी की रिपोर्ट* बरसात के मौसम को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन अलर्ट* कवर्धा, पांडातराई, पंडरिया, बोडला, सहसपुर लोहरा एवं कुंडा के मिठाई दुकानों का निरीक्षण कर लिया गया सैंपल

कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़

देखिये डी एन योगी की रिपोर्ट*

बरसात के मौसम को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन अलर्ट*

कवर्धा, पांडातराई, पंडरिया, बोडला, सहसपुर लोहरा एवं कुंडा के मिठाई दुकानों का निरीक्षण कर लिया गया सैंपल

कवर्धा, । बरसात के मौसम को देखते हुए खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता पर अक्सर संदेह बना रहता है। राज्य शासन एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन व कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के निर्देशानुसार एवं एसडीएम कवर्धा के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा रक्षाबंधन त्यौहार में जिले में अवमानक मिठाई व खाद्य पदार्थ बिकने की संभावना को देखते हुए श्री जितेन्द्र कुमार नेले वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, एवं श्री मुकेश कुमार साहू खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कवर्धा, पांडातराई, पंडरिया, बोडला, सहसपुर लोहरा एवं कुंडा के मिठाई दुकानों का निरीक्षण किया गया। कवर्धा शहर के श्रीधर जोधपुरी स्वीट्स से खोवा एवं माँ महामाया डेयरी से पनीर का नमूना लिया एवं निरीक्षण किया गया। मिठाई दुकान संचालकों को साफ सफाई बनाए रखने, हैण्ड ग्लब एवं कैप पहने, मिठाइयों के निर्माण एवं अवसान तिथि अंकित करने, त्यौहारी सीजन में शुद्ध मिठाई का ही विक्रय करने का निर्देश दिया गया।
अखबार , पेपर को प्रिंट करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्याही में हानिकारक रसायन एवं कई तरह के हानिकारक रंजक होते है, जो तेल के साथ मिल जाते है और खाने के जरिये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते है जिससे हमारे शरीर में पाचन संबधी विकार, टाक्सीसिटी, विभिन्न कैंसर, महत्वपूर्ण अंगो की विफलता तथा प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारी होने की संम्भावना रहती है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग सामान्यजन एवं खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील करता है कि खाने के स्टाल से खाने पीने की चीजे लेन देन के लिए अक्सर छपाई के लिए उपयोग किये जाने वाले अखबारी कागज, पेपर का उपयोग ना करें और यदि कोई खाद्य कारोबारकर्ता ऐसा करता है तो उसको इसके दुस्प्रभाव की जानकारी दे। जिससे होने वाले नुकसान के बारे में बताये और उसे ऐसा न करने की सलाह दे। खाद्य व्यापारियों को मानक स्तर के खाद्य सामग्री विक्रय करने,साफ सफाई रखने, बिना अनुज्ञप्ति, पंजीयन व्यापार न करने के लिए निर्देशित किया गया।

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