बेंदा सरपंच साहिना परवीन को एसडीएम ने किया बर्खास्त, दो लाख रुपए का अनियमितता का आरोप

बेंदा सरपंच साहिना परवीन को एसडीएम ने किया बर्खास्त, दो लाख रुपए का अनियमितता का आरोप
कवर्धा , न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं विहित प्राधिकारी बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.) का आदेश क्रमांक/1384/वाचक-1/अ.वि.अ./2024 बोड़ला, दिनांक 26/06/24 , इस न्यायालय के ई-कोर्ट रा.प्र.क्र 202403080100114 अ-89/19 वर्ष 2023-24 पक्षकार श्रीमती साहिना परवीन, सरपंच, ग्राम पंचायत बेंदा, जनपद पंचायत बोड़ला में पारित आदेश दिनांक 26/06/2.4. के अनुसार श्रीमती साहिना परवीन, सरपंच, ग्राम पंचायत बेंदा, जनपद पंचायत बोड़ला के द्वारा राशि 2,02,200.00 रूपये (अक्षरी में दो लाख दो हजार दो सौ रूपये मात्र।) आहरण कर प्रभक्षण किया गया है तथा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता बरती गई है। उक्त कर्तव्य छ.ग. पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 40 कंडिका (1) (क) यदि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा है, का स्पष्टीकरण (ख) इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के निर्वहन में घोर उपेक्षा के अंतर्गत पाया गया। उक्त के आधार पर अनावेदिका श्रीमती साहिना परवीन, सरपंच, ग्राम पंचायत बेंदा, जनपद पंचायत बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.) को छ.ग. पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 40 में निहित प्रावधानों के तहत् सरपंच पद से पृथक किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। जारी किया है साथ ही रिक्त पद पर सरिता मरावी को सरपंच का प्रभार दिया गया।




