कवर्धा

थाना सिंघनपुरी जंगल पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। मासूम बालिका का हत्यारा निकला विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक। मृतिका के रोज रोज चिढ़ाने से आवेश में आकर किया हत्या जैसे गंभीर अपराध को अंजाम। डर के कारण घबराकर फेका शव को बाहर। विधि के संघर्षरत बालक के विरुद्ध थाना सिंघनपुरी जंगल में अपराध क्रमांक. 09/2024 धारा 302, 201 भा.द.वी. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर की गई उचित वैधानिक कार्यवाही।

कवर्धा डी एन योगी कबीर साहेब

थाना सिंघनपुरी जंगल पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता।

मासूम बालिका का हत्यारा निकला विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक।

मृतिका के रोज रोज चिढ़ाने से आवेश में आकर किया हत्या जैसे गंभीर अपराध को अंजाम।

डर के कारण घबराकर फेका शव को बाहर।

विधि के संघर्षरत बालक के विरुद्ध थाना सिंघनपुरी जंगल में अपराध क्रमांक. 09/2024 धारा 302, 201 भा.द.वी. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर की गई उचित वैधानिक कार्यवाही।

कबीरधाम जिले के थाना सिंघनपुरी जंगल में दिनांक-07.03.2024 को ग्राम टाटावाही के ग्राम कोटवार से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम टाटावाही में शिव कुमार पाली के बाड़ी एवं उससे लगे कच्ची दीवाल किनारे एक बच्ची मृत अवस्था में उबड़ी हालत में पड़ी हुई है। उक्त सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना प्रभारी द्वारा जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को उक्त घटना की जानकारी दी गई। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री संजय ध्रुव के मार्गदर्शन में तस्दीक कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी सावन सारथी के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये तत्काल थाना स्टॉफ को लेकर ग्राम टाटावाही की ओर रवाना हुये। ग्राम टाटावाही पहुंच कर देखा की शिव कुमार पाली के बाड़ी एवं उससे लगे मिट्टी के दीवाल किनारे एक बच्ची मृत अवस्था में उबड़ी हालत में पड़ी हुई है। जिसे देखने से और आसपास घटनास्थल का निरीक्षण करने पर तथा उक्त घटना के संबंध में आसपास में रहने वाले लोगो तथा फॉरेस्ट गार्ड से पूछताछ करने पर ग्राम के ही सुंदर लाल खरे की 07 साल की बच्ची का शव होना पता चला। जिसकी पहचान पंचनामा परिजनों एवं गवाहों से कराया जाकर मौके पर विधिवत् सम्पूर्ण पंचनामा कार्यवाही मर्ग पंचनामा कार्यवाही में लिया जाकर मौके पर देहाती अपराध धारा का कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुये जिले के पुलिस कप्तान स्वयं घटना स्थल का निरीक्षण कर ग्राम में कैम्प करके आरोपी के पतासाजी करने हेतु निर्देश दिया गया। उसके पष्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार के द्वारा उप पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी को ग्राम के लोगो से बारीकी से पूछताछ करने तथा ग्राम में घटना के दौरान मृतिका के अंतिम बार देखे जाने की पतासाजी करने हेतु ग्राम में रूककर पृथक पृथक सभी लोगो से पूछताछ कर घटना की बारीकी से जॉंच करने हेतु कहा गया। जिस पर विवेचना दौरान घटनास्थल के आसपास के लोगो से पूछताछ करने पर घटनास्थल के पास ही एवं मृतिका का रिस्तेदार विधि से संघर्षरत बालक से गांव वालो के सामने ही पूछताछ करने पर अपने मेमोरेण्डम कथन में घटना को कारित कर जुर्म स्वीकार किया। पुलिस टीम के द्वारा विधि विरुद्ध संघर्षरत आरोपी बालक से पूछताछ करने पर बताया गया कि मृतिका मुझे हर समय घोलहा अण्डा कहकर चिढ़ाती रहती थी, जिससे मैं काफी ज्यादा मानसिक रूप से परेषान हो जाता था। परन्तु घर के रिस्तेदार है कहकर शांत रहता था। दिनांक-07.03.2024 को करीबन दोपहर 11-12 बजे जब मैं अपने घर में अकेला था, उसी समय मृतिका मेरे घर का दरवाजा खटखटाई तब मैं दरवाजा खोला और पूर्व के ही भांति मृतिका मुझे चिढ़ाने के लिये घोलहा अण्डा बोली तो मैं बहुत गुस्सा होकर आवेष मे आकर उसके गले को दबा दिया। जिससे मृतिका बेहोष हो गई, जिस पर से बालक यह सोचकर कि मृतिका मर गई है उसे उठाकर बाड़ी के किनारे दीवाल से उस पार फेक दिया। उसके बाद दीवाल के उस पार पहुचकर वही पर रखे पत्थर से तीन चार बार सिर में वार करके हत्या कर दिया, और अपने घर चले गया। घटना में प्रयुक्त आलाजरब को विधि विरुद्ध संघर्षरत आरोपी बालक के निशान देही पर जप्त किया गया। जो विधि से संघर्षरत बालक द्वारा जुर्म स्वीकार करने एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य संकलित कर उसके विरूध्द पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने पर थाना सिंघनपुरी जंगल के अपराध क्रमांक-09/2024 धारा 302, 201 भा.द.वि. पंजीबध्द किया जाकर विधि से संघर्षरत बालक को विधिवत् निरुध्द किया जाकर माननीय किशोर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में सिंघनपुरी जंगल थाना प्रभारी निरीक्षक सावन सारथी एवं स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

Related Articles

Back to top button