मतदान दिवस 28 जनवरी एवं 3 फरवरी को अवकाश घोषित कवर्धा। छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग जारी दिशा-निर्देशों के तहत् राज्य में होने वाले पंचयत के आम और उप निर्वाचन जनवरी एवं फरवरी 2020 में संपन्न कराने के लिए 28 जनवरी एवं तीन फरवरी को मतदान के दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित किया गया है। इस मतदान तिथि में कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों, संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिक कर्मचारियों के मतदान के दिन कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वहाँ प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घण्टे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये। Spread the love Post navigation लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए-जिला एवं सत्र मुख्य न्यायाधीश श्री बी राम पुलिस अधीक्षक कार्यालय में क्राईम मिटिंग का आयोजन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मदद्ेनजर जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों और थाना प्रभारियो को आवष्यक दिषा निर्देष दिया गया। थाना प्रभारियो को आमजनो से मिलकर सूचना तंत्र को मजबूत करने कहा गया।