कवर्धा, । जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के शासकीय, अशासकीय उच्चतर माध्यमिक शालाओं और हाई स्कूलों के समस्त प्राचार्यो को शालाओं में किसी भी छात्र-छात्राओं को बिना लायसेंस के वाहन लाने की अनुमति नहीं दें, तथा इसका पालन अनिवार्यतः करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि स्कूली नाबलिग बच्चों के द्वारा शाला आने-जाने में दुपहिया वाहन का इस्तेमाल किया जा है, जिसके कारण दुर्घटनाओं की प्रबल संभावना रहती है। शालाओं में किसी भी छात्र-छात्राओं को बिना लायसेंस के वाहन लाने की अनुमति नहीं दें। जारी निर्देश का पालन नहीं करने एवं घटना-दुर्घटना घटित होने पर इसकी जिम्मेदारी संबंधित शाला प्रमुख एवं अभिभावकों की होगी। बिना लाइसेंस वाहन चलाते पाये जाने पर छात्र-छात्राओं पर जिला यातायात पुलिस द्वारा केन्द्रीय मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के अंतर्गत प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय में वाहन मालिक पैरेंटशन के विरूद्ध प्रकरण पेश किये जोयंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल वाहनों का फिटनेस आदि की जांच परिवहन विभाग से अनिवार्यतः कराने तथा सुरक्षा के मापदण्डों को पालन करने के निर्देश दिये है।
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