कोरोना वायरस के नियत्रंण एवं रोकथाम
कबीरधाम जिले की सभी प्रवेश सीमाएं होगी सील

जिले की सभी नगरीय क्षेत्र कवर्धा, बोडला, पंडरिया, सहसपुर लोहारा, पिपरिया और पांडातराई पूर्णतः लॉकडाउन

कलेक्टर श्री शरण ने कोविड-19 कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण के लिए गठित कोरग्रुप की बैठक में जनहित में लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय

कवर्धा,  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण की अध्यक्षता कबीरधाम जिले को कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने और इसके रोकथाम और नियंत्रण के लिए गठित कोर ग्रुप विभागीय अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण एवं ठोस निर्णय लिए गए। जनहित में लिए गए फैसलों के आधार पर कबीरधाम जिले में प्रवेश के लिए चिन्हांकित सभी 17 अलग-अलग रास्तों एवं प्रवेश सीमाओं को सील किया जाएगा। साथ ही जिले की सभी नगरीय क्षेत्र कवर्धा, बोडला, पंडरिया, सहसपुर लोहारा, पिपरिया और पांडातराई को पूर्ण रूप से लॉकडाउन करने के निर्देश दिए है। साथ ही इस वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिले में स्वीकृत सभी शासकीय एवं गैर शासकीय निर्माण कार्यो को 31 मार्च तक रोक लगाने के निर्देश दिए। कबीरधाम जिले की मध्यप्रदेश की सीमा वाली क्षेत्र चिल्फी धवाईपानी को भी सील किया जाएगा। कलेक्टर श्री शरण ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि दो राज्यों में जोड़ने वाली यह महत्वपूर्ण रूट है। इसलिए इस रूट से आने वाली वह सभी माल वाहक गाड़ियां जो दैनिक जीवन की उपयोगी और अति आवश्यक समाग्रियों के परिवहन के लिए उपयोग में लाई जा रही है ऐसे सभी वाहनों को ही प्रवेश दिए जाएंगे। इसके अलावा अन्य वाहनों अथवा पब्लिक सवारी वाहनों पर तत्काल रोक लगाई जाएगी। इसके आलवा पडोसी जिले के सीमावर्ती मार्ग कवर्धा-राजनांदगांव मार्ग, बेमेतरा मार्ग, मुंगेली जिला मार्ग को सील किया जाएगा। कलेक्टर ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जिले सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों पर स्वास्थ्य अमलों के द्वारा जिले के निवासी जो हॉल ही में दूसरे राज्यों से भ्रमण कर आ रहे है, उनका पूरी गंभीरता से स्वास्थ्य परीक्षण कराए। साथ ही उनके इस वायरस से बचाव के लिए क्या-क्या सावधानियां बरती है,इसकी पूरी जानकारी भी दी जाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह, वनमंडलाधिकारी श्री दिलराज प्रभाकर, जिला पंचायत सीईओ श्री विजय दयाराम के, अपर कलेक्टर श्री जीवन किशोर ध्रुव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुरेश तिवारी, सिविल सर्जन डॉ सुजॉय मुखर्जी, सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जनद पंचायत एवं जिला खाद्य अधिकारी श्री अरूण मेश्राम, नगर पालिका अधिकारीगण परिवहन अधिकारी श्री देवांगन प्रमुख रूप से शामिल हुए।
कलेक्टर श्री शरण ने कहा कि कोराना वायरस के रोकथाम और पूर्ण नियंत्रण के लिए पूरे जिले में धारा 144 लागू किया गया है। जनता को सुरक्षित रखने और उन्हे मूलभूत सुविधाएं देने के लिए दैनिक जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्थानों को खोलने के लिए कहा गया है। उन्होंने जिले वासियों से आग्रह करतं हुए कहा कि जैसा कि आप सभी जानते है कि कोराना वायरस नाक एक नया सांस,श्वासन संक्रमण का रोग दुनिया भर में फैल रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों में भी इस संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। केन्द्र और राज्य सरकार इस वायरस के प्रसार को रोकने का भरपूर प्रयास कर रही हैं। सरकार के इस प्रयासों के तहत कबीरधाम जिला प्रशासन पुरी तरह से सजग और सतर्क है। इस वायरस के रोकथाम और पूर्ण नियंत्रण के लिए आम जनता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जनता की सजगता और संयम से इस संक्रामक वायरस को रोका जा सकता है। जिसके तहत पूरे जिले को सुरक्षित रखने के लिए सभी सीमाओं को सील करने के लिए अनुविभागीय अधिकार राजस्व और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए है।

जिले की सभी नगरीय क्षेत्र कवर्धा, बोडला, पंडरिया, सहसपुर लोहारा, पिपरिया और पांडातराई पूर्णतः लॉकडाउन

कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने सभी अनुविभागीय राजस्व एवं पुलिस के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जिले के अंदर सभी नगरीय निकाय, विकासखण्ड मुख्यालयों में धारा 144 लागू किया गया है। इस धारा को कठोरता से पालन सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने जिले के जिले की सभी नगरीय क्षेत्र कवर्धा, बोडला, पंडरिया, सहसपुर लोहारा, पिपरिया और पांडातराई को पूर्ण रूप से लॉकडाउन करने के निर्देश दिए है। उन्होने अधिकारियों को जिले के सभी नगरीय निकायों सीमा के अंदर अकारण और अनावश्यक रूप से सड़कों पर घुमने वालों पर कड़ी कार्यवाहीं के निर्देश दिए है। उन्होने कहा कि यह समय अपने अथवा अपने परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से अपने-अपने घरों पर रहने के लिए सबसे उचित समय है।

उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने की दृष्टि से ऐेपिडेमिक डिसीज एक्ट के तहत् जिले के समस्त नगरीय सीमा के अंतर्गत आने वाले चुनिंदा संस्थाओं, दुकानों और प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थाओं, दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 31 मार्च या आगामी आदेशपर्यन्त अनिवार्य रूप से बंद रखने के लिए आदेशित किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शरण द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। सभी मण्डियों, एवं दुकान व ठेला (सब्जी, फल, अनाज), मेडिकल संस्थाएं एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस ऐजेंसी , बैंकिंग सेवाएं (जिसमें एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगे)। इसके अवाला एटीएम, मीडिया संस्थाएं, पेयजल सुविधा,सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं,फायर बिग्रेड,टेलीफोन, इंटरनेट सुविधा, होटल एवं रेस्टोरेंट (जिसमें पक्की संरचनाएं , वैध लायसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा कोविड वायरस के संदर्भ में समय-समय पर जारी निर्देशो के अनिवार्य रूप से पालन करने पर) , मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विसेज दुकानें, डेली नीड्स एवं किराना दुकानें, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापन , बेकरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थाओं, दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए है।

सभी स्वास्थ्य मितानिनों की पेटी में जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश

कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने कहा कि ग्रामीण और पंचायत स्तर पर तैनात स्वास्थ्य अमला और मितानिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक सामुदायिक कार्यकर्ता के रूप में इनकी सेवाएं महत्वपूर्ण हैं। उन्होने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित करते हुए जिले के सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में और मितानिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पास सभी सर्दी,खासी, जुकाम, समान्य बुखार और सहित सभी आवश्यक जीवन रक्षक दवाइंयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जिले के अंदर सीटी बस, आटो, अथवा सभी प्रकार के पब्लिक सवारी वाहनों पर रोक

कलेक्टर श्री शरण ने कोरोना वायरस के नियंत्रण और रोकथाम के तहत कबीरधाम जिले के अंदर नगरीय निकायों से संचालित होने वाली सभी सीटी बस, ऑटो, जीप, टैम्पों, अथवा अन्य प्रकार के वह सभी वाहन जिसमें दो अधिक व्याक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने-ले जाने के लिए उपयोग में लाई जाती है, उन सभी वाहनों के मुमेंट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के लिए जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया है। कलेक्टर ने इसक तहत जारी आदेशों का कठाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा है।

शादी व अन्य समारोह में आयोजित सार्वजनिक भोज पर रोक लगाने के निर्देश

कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिले अंतर्गत आयोजित होने वाले शादी व अन्य कार्यक्रमों के तहत आयोजित होने वाले सभी प्रकार के सार्वजनिक भोज नहीं कराने के लिए आग्रह किया है। कलेक्टर ने इसके अलावा जिले के सभी प्रमुख मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरूद्वारों के दरवाजें बंद करने के निर्देश दिए है। उन्होने के कहा इस सभी धार्मिक प्रतिष्ठानों पर विधिवत रूप से पुजा-अर्जना होगी, लेकिन चार से अधिक लोगों को एक साथ एकत्र नहीं होने दिए जाएंगे। उन्होने कहा कि इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए यह सबसे अच्छा माध्यम है। कलेक्टर ने इसके लिए अनुविभागीय राजस्व, जनपद पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकाय के अधिकारी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है।

हाईवे अथवा मुख्य मार्गों मे ंसंचालित होटल, ढाबा बंद करने के निर्देश

कलेक्टर श्री शरण ने कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण के लिए कबीरधाम जिले के अंदर हाईवे अथवा मुख्य मार्ग में संचाचित होने वाले सभी प्रकार के होटल, ढाबा अथवा भोजनालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए है। उन्होने अनुविभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए है।

देश, विदेश और अन्य प्रांतों से आने यात्रियों की जानकारी नहीं छुपाएं

जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुरेश तिवारी ने आग्रह करते हुए कहा कि जिले में आने वाले देश,विदेश, और अन्य प्रांतों से भ्रमण कर आने वाले लोगों के बारे में छुपाने की आवश्यकता नहीं हैं। ऐसे यात्री जो इस जिले में निवासरत है, जो हॉल ही में भ्रमण करके आए है, और उन्हे सर्दी,खासी,जुकाम और बुखार है, तो तत्काल टो फ्री नम्बर 104 पर या जिला सर्वेलेंस ईकाई 07741.232078, मोबाईल नम्बर 9993491300 पर डायल कर जानकारी दे। चिकित्सक उनके घर तक पहुंचकर उपचार करेंगा, ऐसी व्यवस्था बनाई गई हैं। उन्होने कहा कि खास कर ऐसे लोग कम स कम 14 दिनों तक अपने आप से सुरक्षित रखे। सार्वजनिक स्थलों पर आने-जाने से बचे

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