कवर्धादुर्ग

वर्षा ऋतु में प्रजनन को ध्यान में रखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने-मारने पर प्रतिबंध

वर्षा ऋतु में प्रजनन को ध्यान में रखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने-मारने पर प्रतिबंध

कवर्धा,  राज्य शासन के मछली पालन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश की वृद्धि (प्रजनन) को ध्यान में रखते हुए मछलियों के संरक्षण के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने-मारने (मत्स्याखेट) पूर्ण निषिद्ध रहेगा। सहायक संचालक मछली पालन कवर्धा द्वारा परिपत्र जारी कर सर्व साधारण को सूचित किया गया है कि मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 के तहत प्रदेश के सभी नदियों, नालों तथा छोटी नदिया और उसकी सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब तथा जलाशय (छोटे-बड़े) जो भी निर्मित किए गए है, में किए जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त तक पूर्ण निषिद्ध रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपए का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है। यह नियम केवल छोटे तालाब या अन्य स़्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी, नाले से नही है के अतिरिक्त जलाशयों में किए जा रहें केज कल्चर में लागू नही होगा।

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