कवर्धा

कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़ देखिये डी एन योगी की रिपोर्ट *अंतरराज्यीय गांजा तस्करों की चालाकी नाकाम — स्कूटी से पायलटिंग कर बचना चाहते थे चेकिंग से 10 किलो गांजा जप्त*

कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़

देखिये डी एन योगी की रिपोर्ट

  • *अंतरराज्यीय गांजा तस्करों की चालाकी नाकाम — स्कूटी से पायलटिंग कर बचना चाहते थे चेकिंग से 10 किलो गांजा जप्त*

कवर्धा***पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र बघेल एवं श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन तथा डीएसपी श्री संजय ध्रुव के पर्यवेक्षण में थाना चिल्फी पुलिस द्वारा अंतरराज्यीय गांजा तस्करों के विरुद्ध प्रभावशाली कार्रवाई की गई।

आज दिनांक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो स्कूटी क्रमांक एमपी 20 जेड यू 8278 और एमपी 20 जेड के 7484 में चार लोग अवैध रूप से गांजा लेकर चिल्फी-बोड़ला मार्ग होते हुए जबलपुर की ओर जा रहे हैं। इनमें से एक स्कूटी पायलटिंग कर रही है ताकि रास्ते में यदि पुलिस चेकिंग हो तो मुख्य गांजा ले जा रही गाड़ी को संकेत देकर भागने में मदद मिल सके।

सूचना पर थाना चिल्फी पुलिस द्वारा एनएच 30 मुख्य मार्ग चेक पोस्ट के पास नाकाबंदी की गई। इसी दौरान एक सफेद रंग की स्कूटी एमपी 20 जेड के 7484 आती दिखी जो पुलिस को देखकर भागने लगी। उसे रोकने के लिए टीम रवाना की गई। कुछ ही देर में दूसरी स्कूटी एमपी 20 जेड यू 8278 आई, जिसमें दो व्यक्ति सवार थे।

पूछताछ में उन्होंने अपना नाम सोनू उर्फ सूरज पिता छोटे सिंह ठाकुर, उम्र 21 वर्ष, निवासी जबलपुर और राहुल ठाकुर पिता कोदू ठाकुर, उम्र 20 वर्ष, निवासी जबलपुर बताया। उन्होंने बताया कि उनके साथी अंकित पटेल और अमर खरे गांजा से भरी स्कूटी चला रहे हैं और वही पायलटिंग करने वाली स्कूटी के साथ समन्वय कर रहे थे।

तलाशी के दौरान स्कूटी की डिक्की और बैग से कुल 10.065 किलोग्राम गांजा 5 पैकेट में बरामद हुआ जिसे मौके पर ही विधिवत जप्त किया गया।

गिरफ्तार आरोपी इस प्रकार हैं

1. सोनू उर्फ सूरज पिता छोटे सिंह ठाकुर, उम्र 21 वर्ष, निवासी जबलपुर
2. राहुल ठाकुर पिता कोदू ठाकुर, उम्र 20 वर्ष, निवासी जबलपुर
3. अंकित पटेल पिता कुंजीलाल पटेल, उम्र 25 वर्ष, निवासी आधारताल जबलपुर
4. अमर खरे पिता गुड्डू खरे, उम्र 23 वर्ष, निवासी आधारताल जबलपुर

चारों आरोपियों के विरुद्ध थाना चिल्फी में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(बी) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया है।

कबीरधाम पुलिस की यह कार्रवाई मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। आम नागरिकों से अपील है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

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