
शादी करने का प्रलोभन देकर नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले विधि विरुद्ध संघर्षरत अपचारी बालक को 07 दिन के भीतर गिरफ्तार करने में थाना कुंण्डा पुलिस को मिली बड़ी सफलता।
अपचारी बालक को लखनऊ उत्तरप्रदेश से किया गया बरामद।
आरोपी के विरुद्ध धारा-294,506,376(2)N IPC, 4,6 पास्को एक्ट 3 (2) (V) SC /ST एक्ट की कार्यवाही कर विधिवत गिरफ्तार कर किशोर न्याय बोर्ड पेश कर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया।
कवर्धा,,,थाना क्षेत्र के नाबालिग बालिका अपने परिजनों के साथ न्याय की फरियाद लेकर थाना कुंण्डा आकर एफ.आई.आर. दर्ज कराई कि हमारे गांव के ही रहने वाले विधि विरुद्ध संघर्षरत अपचारी बालक द्वारा मुझे शादी करने का प्रलोभन देकर जातिगत गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर मेरे साथ 10/07/2020 से 23/03/2021 के मध्य मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया है, और अब मुझसे शादी करने से साफ-साफ इंकार कर रहा है। कि रिपोर्ट पर थाना कुण्डा में अप. क्र.- 118/2021धारा 294, 506, 376 ,(2) N, IPC, 4,6 पास्को एक्ट 3(2) (V)SC/ST ACT का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। नाबालिग बालिका से सम्बंधित गंभीर अपराध होने से तत्काल वरिष्ठ अधिकारी गणों को अवगत कराया गया। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग के निर्देशन में पंडरिया अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री नरेंद्र कुमार बेंताल द्वारा प्रकरण की विवेचना किया जा रहा था। जिसके कुशल नेतृत्व मे पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुआ और विवेचना दौरान विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक को लखनऊ उत्तरप्रदेश से दिनांक -13.07.2021 को गिरफ्तार कर उचित कार्यवाही कर माननीय किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया, जिसे बाल संप्रेक्षण गृह राजनांदगाव दाखिल किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना कुंण्डा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिलदेव चंद्रा के कुशल नेतृत्व में थाना टीम से उप. निरीक्षक श्री देवनारायण यादव, सहायक उपनिरीक्षक श्री चिन्ताराम देशमुख, आरक्षक अरूण बघेल, चंद्रशेखर चंद्राकर, लोमश मेरावी, ललित मंडावी, चित्रांगद ध्रुव, आलोक राठौर, का सराहनीय योगदान रहा।




