24 घंटे के अंदर बलात्कार के आरोपी गिरफ्तार

कवर्धा, थाना तरेगांव जंगल में पीड़िता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह अपने ग्रामवासियों के साथ मेला मडई देखने ग्राम मवई मध्यप्रदेश गई हुई थी। जो मेला मडई से वापस आते समय ग्राम सुन्हेरा के पास चार पहिया वाहन (शव वाहन) में सवार व्यक्तियों द्वारा उक्त वाहन भी ग्राम बाघमाड़ा की ओर जा रहे हैं, शाम हो गयी है। तुम्हें आगे ग्राम रहटाखेरा तक छोड़ देने की बात कहकर शासकीय वाहन के पीछे बैठाकर ले जा रहे थे। जो उक्त वाहन ग्राम रहटाखेरा में ना रोककर जंगल है कहते ग्राम बनगौरा और सुकझर के बीच में जंगल में रोक दिया गया तथा वाहन के आगे में बैठा हुआ एक व्यक्ति पीछे आकर बैठ गया और वाहन के ड्रायवर एवं कंडेक्टर द्वारा गाड़ी के बाहर ताला लगा दिये एवं गाड़ी के साउंड सिस्टम का आवाज तेज कर पीछे आकर बैठे व्यक्ति द्वारा अपना नाम आदित्य बैगा ग्राम केसदा का निवासी बताते हुए जबरदस्ती संभोग किया गया। पीड़िता के उक्त रिपोर्ट के आधार पर घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल पीड़िता के रिपोर्ट पर विधिसंगत् अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की गिरफ्तारी का हरसंभव प्रयास किये जाने निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के आधार पर थाना तरेगांव जंगल पुलिस स्टाफ द्वारा पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 376,34 भादवि के तहत अपराध कायम किया गया तथा पीड़िता के द्वारा बताये गये नाम पता एवं हुलिया अनुसार आरोपी की त्वरित पतासाजी कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी आलोक उर्फ आदित्य पिता पंचराम मेरावी उम्र 29 साल साकिन कटगो थाना भोरमदेव एवं अन्य आरोपी मनहरण पिता रामजी बैगा उम्र 22 साल साकिन बकेला थाना कुकदूर, राजाराम पिता बजरहा बैगा उम्र 25 साल साकिन कटगो थाना भोरमदेव को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।
इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही में डाॅ. लाल उमेद सिंह, पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के मार्गनिर्देशन, श्री अनिल कुमार सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के दिशा-निर्देश एवं श्री अजीत कुमार ओग्रे पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला के निर्देशन् मे थाना तरेगांव जंगल स्टाफ द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है

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