कवर्धादुर्ग

मतदान एवं मतगणना दिवस के अवसरों पर ’’शुष्क अवधि’’ घोषित

मतदान एवं मतगणना दिवस के अवसरों पर ’’शुष्क अवधि’’ घोषित

कवर्धा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 यथा संशोधित की धारा 24 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले के निर्वाचन क्षेत्रों में संचालित निम्न देशी मदिरा (सी.एस.2-घघ) विदेशी मदिरा (एफ.एल.1-घघ) की फुटकर दुकानों, एवं मद्यभाण्डागार कवर्धा को छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायतों के आम, उपनिर्वाचन 2019-2020 के प्रत्येक चरण के मतदान एवं मतगणना दिवस के अवसरों पर ’’शुष्क अवधि’’ घोषित किया है।
प्रथम चरण के तहत त्रिस्तरीय पंचायत निवार्चन 28 जनवरी को होने वाले मतदान एवं मतगणना के दौरान कवर्धा एवं सहसपुर लोहरा विकास खण्ड (जनपद) के निर्वाचन क्षेत्रों (जहां-जहां चुनाव होना है) की निम्न ग्राम पंचायतों में स्थित देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों एवं मद्यभाण्डागार को 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस पर पूर्व से घोषित शुष्क दिवस) से 28 जनवरी की रात्रि तक बंद रखने हेतु शुष्क अवधि घोषित की गई है। इसमें आने वाले ग्राम पंचायत नेवारी के तहत मद्यभाण्डागार कवर्धा, ग्राम पंचायत इंदौरी के तहत देशी मदिरा दुकान इंदौरी और ग्राम पंचायत दशरंगपुर के तहत देशी, विदेशी मदिरा दुकान दशरंगपुर शामिल है।
तृतीय चरण के तहत त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन तीन फरवरी को होने वाले मतदान एवं मतगणना के दौरान बेड़ला एवं पण्डरिया विकास खण्ड (जनपद) के निर्वाचन क्षेत्रों (जहां-जहां चुनाव होना है) की निम्न ग्राम पंचायत में स्थित देशी, विदेश मदिरा दुकानों को एक फरवरी की संध्या 7 बजे से तीन फरवरी की रात्रि तक बंद रखने हेतु शुष्क अवधि घोषित की जाती है। इसमें ग्राम पंचायत कुण्डा के तहत देशी, विदेशी मदिरा दुकान कुण्डा, ग्राम पंचायत पोड़ी के तहत देशी मदिरा दुकान पोड़ी, ग्राम पंचायत रेंगाखार के तहत देशी मदिरा दुकान रेंगाखार, ग्राम पंचायत कुई के तहत देशी मदिरा दुकान कुई और ग्राम पंचायत कोदवागोड़ान के तहत देशी मदिरा दुकान कोदवागोड़ान शामिल है। इन उक्त अवधि में जिले के उपरोक्त देशी, विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों एवं मद्यभाण्डागार को सील बंद करना एवं मदिरा के क्रय-विक्रय मादक पदार्थो का अवैध रूप से विनिर्माण, परिवहन, संग्रहण, धारण पर पूर्णतः प्रतिबंध के निर्देश दिये है।

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