कवर्धादुर्ग

मंडल रोहण पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द संचालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कलेक्टर ने समय-सीमा की बैठक में की कार्यवाही, शिक्षा अधिकारी ने दी जानकारी

मंडल रोहण पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द संचालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध
कलेक्टर ने समय-सीमा की बैठक में की कार्यवाही, शिक्षा अधिकारी ने दी जानकारी
कवर्धा, । पंड़रिया विकासखण्ड के बोड़तराखुर्द में संचालित निजी शैक्षणिक संस्थान मण्डल रोहण पब्लिक स्कूल की मान्यता समाप्त कर दी गई हैं। स्कूल के प्रधान पाठक एवं व्यवस्थापक श्री कुंज बिहारी सिंह भूवाल के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ यह कार्यवाही स्कूल की दीवार निर्माण के लिए खोदे गए गडड्ें में गिर कर डेढ साल के बच्चे गिरीश चन्द्राकर की असामयिक मृत्यु होने पर की गई हैं। कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने आज समय सीमा की बैठक में इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए समय-सीमा निर्धारित कर जिला शिक्षा अधिकारी को शैक्षणिक संस्थान के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री के.एल. महिलांगे ने बताया कि इस संबंध में कार्यवाही करते हुए मण्डल रोहण पब्लिक स्कूल की मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का करने जारी कर दिया गया है। स्कूल में अध्ययनरत नर्सरी के बच्चों को स्थानीय आंगनबाड़ी केन्द्रांं में और कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को शासकीय माध्यमिक शाला बोड़तराखुर्द में समायोजित किया जाएगा। साथ ही स्कूल के सभी सभी अभिखेल दाखिल-खारिज पंजी, टीसी व परीक्षाफल, शुल्क पंजी और अन्य सभी आवश्यक अभिलेख जिसकी भविष्य में आवश्यकता हो ऐसे दस्तावेजों को प्राथमिक और माध्यमिक शाला बोड़तराखुर्द के प्रधानपाठक को दिए जाने के आदेश भी दिए गए है। वही पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्कूल के प्रधानपाठक श्र कुंज बिहारी सिंह भुवाल के विरूद्ध 142/19 की धारा 304 ए के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया हैै

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