कबीरधाम कलेक्टर ने 2 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकरी को तत्काल प्रभाव से निलंबत किया,, 6 अन्य ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के निंलबन के लिए राज्य शासन को पत्र लिखा

मामला- कबीरधाम जिले के बैगा आदिवासी बाहूल पंडरिया विकासखण्ड के 1348 वन पट्टाधारी बैगा हितग्राहियों को लगभग 66 लाख 36 हजार रूपए की लगात से लघु कृषि उपकरण निःशुल्क वितरण करना था, वितरण में अनियमिता बरती गई। जांच के शिकायत सही पाई गई।

कवर्धा, । कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने कबीरधाम जिले के बैगा आदिवासी बाहूल पंडरिया विकाखण्ड के 1348 वन पट्टाधारी बैगा हितग्राहियों को लघु कृषि उपकरण के निःशुल्क वितरण के मामले में दोषी पाए जाने पर कामठी में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री एमआर श्याम और मुनमुना में पदस्थ अभय प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके अलावा 6 अन्य ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भी दोषी पाए गए है, जिनके विरूद्ध निलंबन के लिए कलेक्टर ने राज्य शासन कृषि विभाग को पत्र लिखा है। इस पूरे प्रकरण में एक वरिष्ट कृषि विस्तार अधिकारी श्री केआर प्रधान, और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री किर्ती कुमार पोर्ते, श्री कोमल सिंह बघेल, श्री अखिलेश कुमार दंेवांगन, श्री धनश्याम सिंह ओट्टी और जे एस पैकरा दोषी पाए गए हैं। वर्तमान में ये सभी अधिकारी तलाबदले के बाद अंबिकापुर, संचालनालय कृषि, मुंगेली, कोरबा, और बिलासपुर में पदस्थ है।
कबीरधाम जिले के बैगा आदिवासी बाहूल पंडरिया विकासखण्ड के 1348 वन पट्टाधारी बैगा हितग्राहियों को वर्ष 2013-14 में केन्द्रीय क्षेत्रीय सहायता योजना के तहत लगभग 66 लाख 36 हजार रूपए की लगात से लघु कृषि उपकरण निःशुल्क वितरण करना था। प्रत्येक किसानों को लघु कृषि उपरण धान उड़ावनी पंखा एक नग, गैती एक नग, फावड़ा दो नग, तसला एक नग, कुदाली एक नग, हसिया दो नग, स्पे्रयर एक नग, हैण्ड हो दो नग कुल 12 लघु कृषि उपकरण वितरण करना था, लेकिन किसानों को सभी समाग्री वितरण नहीं किया गया। एक किसान को लगभग 4 हजार 929 रूपए की लगात से लघु कृषि उपकरण वितरण करना था। कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच के लिए दो अलग-अलग विभाग की टीम बनाई थी। एक टीम में अनुविभागीय राजस्व पंडरिया और दूसरी टीम में कृषि विभाग के सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा जांच की गई। दोनों टीम नें सभी किसानों से भेंट कर इस प्रकरण की जांच की। जांच में वन पट्टाधारी किसानों को निःशुल्क वितरण होने वाले लघु कृषि उपकरण के वितरण में अनियमितता सही पाई गई। कलेक्टर ने 2 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री एमआर श्याम और अभय प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके अलावा 6 अन्य कृषि विस्तार अधिकारियों के निलंबन के लिए राज्य शासन को पत्र लिखा है। निलंबन अवधि में दो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को कवर्धा अनुविभागीय अधिकारी कृषि में संलग्न किया गया है। निलंबन अवधि में जीवन निवर्हन भत्ते की प्रात्रता होगी।

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