कवर्धा

*मवेशियों को क्रूरतापूर्वक परिवहन कर ले जा रहे 03 आरोपियों को चौकी रणबीरपुर पुलिस ने धरदबोचा।* *11 मवेशी एवं 01 माजदा वाहन सहित 2.50 लाख रुपये की संपत्ति पुलिस ने किया जप्त।* *आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण संशोधन अधिनियम की धारा 4, 6, 10 एवं पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धारा 11(2) के तहत कार्यवाही कर भेजा गया सलाखों के भीतर।* कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़

*मवेशियों को क्रूरतापूर्वक परिवहन कर ले जा रहे 03 आरोपियों को चौकी रणबीरपुर पुलिस ने धरदबोचा।*

*11 मवेशी एवं 01 माजदा वाहन सहित 2.50 लाख रुपये की संपत्ति पुलिस ने किया जप्त।*

*आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण संशोधन अधिनियम की धारा 4, 6, 10 एवं पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धारा 11(2) के तहत कार्यवाही कर भेजा गया सलाखों के भीतर।*

कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़

कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव (IPS) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती अपूर्वा क्षत्रिय के दिशा-निर्देशन में मवेशियों के अवैध परिवहन एवं पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

 

इसी क्रम में चौकी रणवीरपुर, थाना सहसपुर लोहारा पुलिस द्वारा दिनांक 14 सितंबर 2026 को रणवीरपुर मेन रोड के सामने कार्यवाही करते हुए मवेशियों को बिना चारा-पानी के मारते-पीटते हुए क्रूरतापूर्वक परिवहन कर ले जाते पाए जाने पर 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे से 11 नग मवेशी, अनुमानित कीमत 50,000/- रुपये, तथा मवेशियों के परिवहन में प्रयुक्त 01 माजदा वाहन क्रमांक- CG- 07, CA- 6546, अनुमानित कीमत 2,00,000/- रुपये, इस प्रकार कुल 2,50,000/- रुपये की संपत्ति जप्त की गई।

 

गिरफ्तार आरोपियों में प्रकाश चंद भट्ट, पिता चन्द्रभूषण भट्ट, उम्र 55 वर्ष, निवासी तेन्दुभाठा, थाना साजा, जिला बेमेतरा, हिरेन्द्र कुमार लोधी, पिता बलदाऊ लोधी, उम्र 26 वर्ष, निवासी तेन्दुभाठा, थाना साजा, जिला बेमेतरा,एवं कृष्णा कुमार साहू, पिता अकलहा साहू, उम्र 45 वर्ष, निवासी घोटवानी, थाना साजा, जिला बेमेतरा शामिल हैं।

 

आरोपियों द्वारा एक राय होकर मवेशियों को बिना चारा-पानी के मारते-पीटते हुए क्रूरतापूर्वक विक्रय के लिए ले जाना पाए जाने पर अपराध क्रमांक-137/2026 पंजीबद्ध कर छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण संशोधन अधिनियम की धारा 4, 6 एवं 10 तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धारा 11(2) के तहत आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई।

 

उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी रणवीरपुर श्री सिकंदर कुर्रे के कुशल नेतृत्व में चौकी टीम से सहायक उप निरीक्षक श्री छुनकु राम नेताम, प्रधान आरक्षक इंद्र कुमार साहू, आरक्षक मालिक राम छेदवी,

जितेंद्र सिंह, विनोद मरकाम का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

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