कवर्धादुर्ग

जिले में समस्त देशी मदिरा की दुकानें एवं मद्यभंडारण भाण्डागार आगामी 14 अप्रैल तक पूर्णतः बंद रखने के आदेश

जिले में समस्त देशी मदिरा की दुकानें एवं मद्यभंडारण भाण्डागार आगामी 14 अप्रैल तक पूर्णतः बंद रखने के आदेश

कवर्धा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर जारी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचालित देशी मदिरा सी.एस.2(घघ) की दुकानें, विदेशी मदिरा एफ.एल.1(घघ) की दुकानें एवं मद्यभंडारण भाण्डागार कवर्धा को 8 अप्रैल से 14 अप्रैल कुल सात दिवस पूर्णतः बंद रखने जाने के लिए आदेशित किया है। शुष्क दिवस पर मदिरा का अवैध विक्रया, धारण एवं परिवहन न हो सुनिश्चित किया जाए। उल्लेखनीय है कि पूर्व में यह आदेश एक अप्रैल से 7 अप्रैल कुल सात दिवस पूर्णतः बंद रखने जाने हेतु आदेशित किया गया था।

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