कवर्धादुर्ग

प्रचलित राशन कार्डों का सत्यापन के लिए ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय क्षेत्रों में दल गठित

प्रत्येक ग्राम पंचायातों में प्रचलित राशन कार्डों के सत्यापन के लिए शिविर लगेगी

वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डो का नवीनीकरण 8 जुलाई से 30 अगस्त तक

कलेक्टर के निर्देश पर जिला स्तर पर विकासखण्ड स्तरीय मास्टर ट्रेनरों को मिला प्रशिक्षण

जब तक नया राशन कार्ड नहीं बन जाता, प्रचलित राशन कार्ड में मिलता रहेगा राशन

कवर्धा, । कबीरधाम जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डो का नवीनीकरण 8 जुलाई से 30 अगस्त किया जाएगा। जिला स्तर पर विकासखण्ड स्तरीय मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रभारी जिला खाद् अधिकारी श्री अरूण मेश्राम ने बताया कि राशन कार्ड नवीनीकरा कार्य के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार एवं कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण के मार्गदर्शन में जिले के सभी ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों में ग्रामवार, वार्डवार, सत्यापन दलों का गठन करने की कार्यवाही पूरी हो गई है। उन्होने बताया कि जिले के प्रत्येक पंचायत एवं नगरीय वार्डों में राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए शिविर का आयोजन 15 जुलाई से शुरू होगा। प्रशिक्षण में सभी जनपद पंचायतों के सीईओ और नगरीय निकाय कार्यालयों के सीएमओ और मास्टर ट्रेनर्स उपस्थित थे।
सहायक खाद्य अधिकारी श्री विजय किरण ने खण्ड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण राशन कार्डो के नवीनीकरण के संबंध में राज्य शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रशिक्षण देते हुए विस्तार से जानकारी दी। उनहोने बतााया कि खाद्य विभाग के अधिकारियों को जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों से समन्वय कर समय-सीमा में नवीनीकरण कार्य को मुर्त रूप देने के बार में बताया। जिले में लगभग दो लाख 24 हजार राशन कार्ड प्रचलित है। जब तक नया राशन कार्ड नहीं बन जाता, तब तक प्रचलित राशन कार्डो में हितग्राहियों को राशन मिलता रहेगा। राशन कार्ड धारकों के

दस्तावेजों का सत्यापन कर प्रचलित राशन कार्डो का नवीनीकरण किया जायेगा। उन्होने बताया कि जिले के प्रत्येक पंचायत एवं नगरीय वार्डों में राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए शिविर का आयोजन 15 जुलाई से शुरू होगा। शिविर में आवेदन की प्राप्ति और इसकी पंजी के सधारण के लिए कर्मचारी की नियुक्ति पर्याप्त रखना होगा। सभी शासकीय कार्य दिनों में आवेदन शिविर का संचालन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से किया जाए।
राशन कार्ड नवीनीकरण शिविर में आवेदन पत्र भरवाने, जमा करवाने आदि के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए।

अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र स्वीकर नहीं किया जाए एवं सभी दस्तावेजों के परीक्षण के बाद आवेदन पत्र स्वीकार किया जाए। उन्होने आवेदन पत्र में ध्यान रखने वाले महत्वपूर्ण निर्देशों के बारे में बताया कि हितग्राहियों का नाम हिन्दी में आधार कार्ड में दर्ज नाम अनुसार भरा जाए। हितग्राही के निवास का पूरा पता दर्ज किया जाए। हितग्राही एवं अन्य सदस्यों के नाम तथा आधार नम्बर संलग्न आधार दस्तावेजों के अनुसार दर्ज किया जाए। बैंक खाता की जानकारी भी संलग्न बैंक खाते की छायाप्रति देखकर भराना होगा। राशनकार्ड पीडीएफ की छायाकापी संलग्न करना होगा। सभी सदस्यों के आधार दस्तावेज की प्रति अनिवार्य रूप से ली जाएगी और आधार दस्तावेजों न होने की स्थिति में आधार इनरोलमेंट आईटी की प्रति तथा कोई अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र, यथा मतदाता परिचय पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति ली जाएगी।

सहायक खाद्य अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक आवेदन पत्र के संलग्न और पंजीकरण के लिए आवेदन शिविर में अलग से पंजी होगी तथा आवेदन प्राप्ति के बाद आवेदन को इसकी पावती दी जाएगी। आवेदन शिविर समापन के बाद संबंधित कर्मचारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र सबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा नगरीय निकायों के कार्यालयों में जमा कर उसकी पावती ली जा सकेगी। प्राप्त आवेदनों की संख्यात्मक जानकारी जनपद पंचायत कार्यलय को प्रस्तुत की करना होगा। जनपद कार्यालय, नगरीय निकायों से खाद्य विभाग की वेबसाईट में नवीनीकरण के लिए प्राप्त कुल आवदेनों की जानकारी तत्काल दर्ज करना होगा। प्रभारी खाद्य अधिकारी श्री अरूण मेश्राम ने बताया कि कम से कम एक आधार वाले राशन कार्ड तथा बिना आधार वाले राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों को अलग-अलग संधारित किया जाए। दोनों प्रकार के आवेदनों का पंजीकरण पृथक-पृथक पंजी में किया जाना है।

खाद्य विभाग की वेबसाईट में उपरोक्त दोनों प्रकार के प्राप्त आवेदनों की अलग-अलग जानकारी दर्ज कराई जाएगी। राशनकार्ड नवनीकरण अभियान के दौरान नए राशन कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त नहीं किए जाएंगे। इसके लिए अलग से कार्यवाही की जाएगी।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रचलित राशन कार्डो के नवीनीकरण हेतु जारी निर्देशों के तहत वर्तमान में प्रचलित अन्त्योदय, प्राथमिकता तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के समस्त राशन कार्डो के नवीनीकरण हेतु आवेदन किये जायेंगे। ऐसे समस्त राशन कार्ड, जिनमें आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, उनके आवेदन में प्राप्त जानकारी के आधार पर डाटा एण्ट्री कराते हुए उनका

नवीनीकरण किया जायेगा। ऐसे राशन कार्ड जो संदिग्ध हो, जिनके अपात्र होने के संबंध में शिकायत प्राप्त हो अथवा जिनमें अब तक किसी भी सदस्य का आधार क्रमांक प्राप्त नहीं हो, ऐसे परिवार का भौतिक रूप से सत्यापन करने के बाद ही राशन कार्ड का नवीनीकरण किया जायेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय से विगत 5 वर्षो में मृत व्यक्तियों की सूची प्राप्त कर नवीनीकरण हेतु प्राप्त राशन कार्डो में शामिल सदस्यां से मिलान अवश्य किया जायेगा, ताकि मृत व्यक्ति के नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकें। उन्होंने उचित मूल्य दुकानों में नवीनीकरण की समयावधि, सत्यापन केन्द्र का स्थल, नवीनीकरण हेतु आवश्यक अभिलेख आदि की जानकारी बैनर, पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित कराने तथा समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रचार के निर्देश दिये।

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