कवर्धादुर्ग

 बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सुनवाई 12 जुलाई को राजनांदगांव में राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के समक्ष दर्ज करा सकते है शिकायत

 कवर्धा । बच्चों को प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई आगामी 12 जुलाई को सबेरे 10 बजे से राजनांदगांव में होगी। यह सुनवाई राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली की बेंच द्वारा दुर्ग संभाग के पांचों जिले कबीरधाम, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद एवं राजनांदगांव के बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ प्राप्त शिकायतों पर की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के समक्ष कोई भी व्यक्ति जैसे बच्चें, माता-पिता, अभिभावक, कार्यवाहक या कोई अन्य व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सुबह 9 बजे से पंजीयन होगा और सुनवाई 10 बजे से शुरू होगी।
आयोग के समक्ष निम्नानुसार शिकायतें दर्ज कराया जा सकता है-बाल श्रमिक के रूप में खतरनाक स्थानों पर बच्चों के उपयोग, किसी प्रकार के परिश्रम या क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त नहीं होना, बच्चों द्वारा सड़क पर सामान बेचना, एसिड अटैक संबंधी मामले, माता-पिता, अभिभावक या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा बच्चों का भिक्षावृत्ति के लिए उपयोग करना, बच्चों को भिक्षावृत्ति करने मजबूर करना, शारीरिक शोषण, लैंगिक हमला, परित्यक्त, उपेक्षित, घरेलू हिंसा से पीड़ित, एचआईवी से ग्रसित बच्चों के साथ भेद-भाव, पुलिस द्वारा शोषित-प्रताड़ित, बाल देख-रेख संस्थाओं में प्रताड़ित शोषित बच्चे, अवैध रूप से गोद लिए बच्चे, बाल देख-रेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों की मानव तस्करी, बच्चों के खिलाफ हिंसा, बच्चों की मानव तस्करी, किसी व्यक्ति अथवा संस्था की लापरवाही के कारण हुई बच्चों की मौत, बच्चों का अपहरण, इलेक्ट्रानिक, सामाजिक और पिं्रट मीडिया में बाल अधिकारों के उल्लंघन, स्कूलों या पड़ोसियों द्वारा 
बच्चों के शोषण एवं स्कूलों में बुनियादी ढांचों में कमी, बच्चों की प्रतियोगिता परीक्षा शुल्क संबंधी, स्कूलों में बच्चों के साथ शारीरिक शोषण अथवा प्रताड़ना, स्कूलों में प्रवेश नहीं देना, विकलांगता संबंधी शिकायत, भेदभाव पूर्ण व्यवहार, यौन शोषण से पीड़ित बच्चों को मुआवजा, चिकित्सा लापरवाही, बालकों से विश्वासघात, बालकों के मामलों में निष्क्रियता, बच्चों के रोग संबंधी, कुपोषण, मध्यान्ह भोजन, मादक द्रव्यों के सेवन एवं नशा तथा पुर्नवास संबंधी मामलों की शिकायतें आयोग के समक्ष दर्ज कराई जा सकती है।

Related Articles

Back to top button