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दुकान संचालक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुति की प्रक्रिया –

दुकान संचालक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुति की प्रक्रिया –

सर्वप्रथम उचित मूल्य दुकान संचालकों को खाद्य विभाग के मोबाईल एप्प को अपने टेबलेट में डाउनलोड कर अपनी दुकान की आईडी को पंजीकृत करना होगा। जिसके लिए दुकान संचालकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर में ओटीपी नंबर भेजकर सत्यापन किया जाएगा। उचित मूल्य दुकान संचालक के सफलतापूर्वक पंजीयन के उपरांत उसके दुकान से संलग्न सभी राशनकार्डधारियों तथा इसमें शामिल सदस्यों की जानकारी नवीनीकरण हेतु उपलब्ध हो जाएगी। दुकान संचालक द्वारा उपरोक्त कार्यवाही नेटवर्क कनेक्टिविटी वाले क्षेत्र में ही किया जा सकेगा।
हितग्राही के राशनकार्ड में शामिल पीडीएफ में क्यूआर कोड अपठनीय होने की स्थिति में दुकान संचालक हितग्राही के राशनकार्ड क्रमांक एवं हितग्राही के विभागीय डेटाबेस में दर्ज मोबाईल को एप्प में दर्ज कर भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। किन्तु ऐसी स्थिति में हितग्राही से राशनकार्ड के नवीनीकरण हेतु संचालक खाद्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र की लिखित प्रति दुकान संचालक द्वारा प्राप्त की जाएगी तथा प्राप्त लिखित आवेदन नवीनीकरण की आगामी कार्यवाही हेतु संबधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय में जमा की जाएगी तथा इन आवेदनों की प्राप्ति उपरांत ही छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम 2016 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राशनकार्ड नवीनीकरण तथा पीडीएफ प्रिंट करने की कार्यवाही की जाएगी।

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