बिलासपुर संयुक्त संचालक पर हाईकोर्ट की अवमानना की कार्यवाही हो अधिवक्ता को दी जानकारी,,,-नरेन्द्र सिंह ठाकुर रायपुर,, कबीर क्रांति,,स्थान्तरित शिक्षकों के वरिष्ठता निर्धारण सहित सेवा शर्तों के राजपत्र में स्पष्ट प्रावधान नही होने के चलते माननीय उच्च न्यायालय ने प्रदेश में प्रधानपाठक प्राथमिक और प्रधानपाठक माध्यमिक की पदोन्नति हेतु सभी तरह की कार्यवाही पर दिनाँक 10.2.2022 को रोक लगा थी थी और शासन से पदोन्नति से सम्बंधित प्रक्रिया नही करने का आदेश दिया था उसके बाद भी बिलासपुर संयुक्त संचालक द्वारा दिनांक 14.2. 2022 को बाकायदा एक निर्देश जारी कर शिक्षक एल बी की पदोन्नति हेतु समय सारणी बनाकर कार्य करने का निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों को दिया है उनका यह आदेश सीधे सीधे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है जिसके लिये उनके ऊपर अवमानना की कार्यवाही होनी चाहिये। प्रांतीय संरक्षक नरेन्द्र सिंह ठाकुर ने सम्भागीय संयुक्त संचालक के इस तरह नियम विरुद्ध आदेश जारी किये जाने की जानकारी अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव को देकर उन पर अवमानना की कार्यवाही कराने की जानकारी दी है । बिलासपुर संयुक्त संचालक इस तरह आदेश जारी कर न्यायालय को चुनौती दे रहे हैं कि हम तो ऐसा ही करेंगे । प्रांतीय संरक्षक नरेन्द्र सिंह ठाकुर 9424154333 Spread the love Post navigation पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह से हुई मुलाकात पदोन्नति में वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश की संयुक्त संचालकों ने की अवहेलना प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता की गणना हेतु छत्तीसगढ़ शासन के सीनियर मंत्री मोहम्मद अकबर से हुई चर्चा .- मुख्यमंत्री से बात करने का दिया आश्वासन