कवर्धा

अवैध प्लाटिंग: 6 स्थानों पर हुई संयुक्त कार्यवाही

अवैध प्लाटिंग: 6 स्थानों पर हुई संयुक्त कार्यवाही

अवैध प्लाटिंग बाद तैयार अवैध संरचनाओं में चला बुलडोजर

कवर्धा-शहर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। नगर पालिका, राजस्व विभाग, व नगर निवेश की संयुक्त टीम ने आज राजनांदगांव-रायपुर बायपास मार्ग, जुनवानी मार्ग, राजनांदगांव मार्ग, घुघरी मार्ग, बिलासपुर मार्ग में आज बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध प्लाटिंग के बाद तैयार ही रहे सड़क और अवैध संरचनाओं को जेसीबी से उखाड़ा गया।
*कार्रवाई आगे भी जारी रहेगा*
कवर्धा में नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत बड़े पैमाने में बिना अनुमति के अवैधानिक तरीके से प्लाटिंग की जा रही थी जिसकी लगातार शिकायत मिल रही थी। अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध आगे भी लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। इन सभी भूखण्डों पर अवैध प्लाटिंग की मंशा से मार्ग संरचना तैयार किया जा रहा था। इसे टीम ने मूल स्वरूप में बदलने की कार्रवाई की और मौके पर निर्मित मुरूम रास्ते को हटाया गया। कार्यवाही में मार्ग संरचना को हटाने के साथ ही प्रीकाॅस्ट निर्मित बाउण्ड्रीवाल को धराशाही किया गया है। इससे पूर्व भी कुछ दिनों पहले मार्ग संरचना को हटाने की कार्यवाही की गई थी। साथ ही अवैध प्लाटिंग नहीं करने को लेकर समझाईश व नोटिस दिया गया था उसके बाद भी कई लोगों द्वारा अवैध प्लाटिंग का कार्य बिना अनुमति के किया जा रहा है।
*इन खसरा नंबरों पर हो रही अवैध प्लाटिंग*
कवर्धा शहरी क्षेत्रांतर्गत राजनांदगांव रायपुर बायपास घोठिया मार्ग में कलीराम पिता निहोरा के नाम से खसरा क्रं. 394, रकबा 0.745 हैक्टेयर, राजनांदगांव रोड़ सांई मंदिर के पीछे गुरूमुख ंिसह पिता अमरिक द्वारा खसरा क्रं. 271/1 रकबा 0.064 हैक्टेयर, मानिक पिता बोरेलाल द्वारा खसरा क्रं. 275/5 रकबा 0.441 हैक्टेयर, घुघरी मार्ग में प्रेम पिता श्यामलाल द्वारा खसरा क्रं. 1008/4, 1010/1 रकबा 0.312, 0.405 हैक्टेयर एवं घोठिया जुनवानी मार्ग में भरत, अजय पिता प्रभू सिंह में खसरा क्रं. 505/2 रकबा 0.809 हैक्टेयर भूमि में अवैध तरीके से प्लाटिंग की जा रही थी। इनके द्वारा नगर पालिका, ग्राम व नगर निवेश की अनुमति के बिना प्लाटिंग में संरचना तैयार किया गया था। जिस पर कार्यवाही की गई है।
*निर्माण कार्य के पूर्व ले अनुमति*
विभागीय अधिकारियों की माने तो नगर एवं ग्राम निवेश सिर्फ कालोनी व अन्य निर्माण कार्य के पूर्व एनओसी जारी करने का काम करता है। एनओसी के शर्तों के अनुरूप अगर निर्माण नहीं हो रहा है तो संबंधित विभाग उस पर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अगर कहीं पर सिर्फ अवैध प्लांटिंग हुई है तो उस पर नगर एवं ग्राम निवेश, राजस्व विभाग, नगर को कार्रवाई करने का अधिकार होता है।
*आवासीय कालोनी, 100 दिनों के भीतर मिलेगी मंजूरी*
छत्तीसगढ़ सरकार ने आवासीय कॉलोनी के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सिंगल विंडो सीजी आवास पोर्टल लॉन्च किया है। आवासीय कॉलोनी की अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने कॉलोनियों के विकास के लिए आवेदन को अब 100 दिनों के भीतर मंजूरी मिल जाएगी। आवेदन के संबंध में विभिन्न अपडेट सीजी आवास पोर्टल और एसएमएस के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के आवास और पर्यावरण विभाग ने सिंगल विंडो रेजिडेंशियल कॉलोनी स्वीकृति के लिए सिंगल विंडो शुरू किया गया है।
इस कार्यवाही में राजस्व विभाग से तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, नगर निवेश से सहायक संचालक, मानचित्रकार, नगर पालिका से मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सहायक अभियंता, सब इंजीनियर उपस्थित रहे।

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