कवर्धा

>अवैध शराब बिक्री करने वालों पर 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज

 चौकी- बाजारचारभाठा थाना कवर्धा जिला कबीरधाम की कार्यवाही
>अवैध शराब बिक्री करने वालों पर 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज
> अवैध शराब बिक्री करने परिवहन करते दो आरोपियों के कब्जे से कुल 32 पौवा जुमला 5.760बल्क लीटर गोवा अंग्रेजी शराब कीमती 3840 रुपए एवं मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 09 जे जी 8866 कीमती 40000/-रूपये जप्त किया गया एवं दोनों आरोपी गिरफ्तार
कवर्धा,श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शलभ कुमार सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनिल सोनी ,उपपुलिस अधीक्षक महोदय श्री बीआर मंडावी, थाना कवर्धा प्रभारी निरीक्षक मुकेश यादव के मार्गदर्शन में चौकी बाजारचारभाठा प्रभारी उपनिरीक्षक गीतांजली सिन्हा के कुशल नेतृत्व में चौकी बाजारचारभाठा क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब बिक्री की कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश पर दिनांक 7. 11. 20 मुखबीर की सूचना मिलने पर की एक मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 09 जे.जी.8866 हीरो एचएफ डीलक्स में दो व्यक्ति सवार होकर अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री करने के लिए बाजारचारभाठा से गोछिया की ओर जा रहे हैं मुखबीर की सूचना पर रोजनामचा सान्हा दर्ज कर गवाहों को तलब कर तत्काल रवाना होकर गवाहों युवराज कौशिक, रामानुज कौशिक को अवगत कराकर मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार कर गवाहों के समक्ष सूचना तस्दीक कार्यवाही किया तब बाजारचारभाटा फागू कौशिक के घर के सामने गोछिया पहुंच मुख्य मार्ग पर हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ नाकाबंदी किया जो मुखबीर के बताए मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 09 जेजी 8866 हीरो एचएफ डीलक्स में 2 व्यक्ति सवार होकर बाजारचारभाटा की ओर से गोछिया की ओर जा रहे थे जिसे रोककर पूछताछ करने पर एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल के पीछे एक प्लास्टिक की बोरी में कुछ सामान रखा मिला जिसे नाम पूछने पर अपना नाम महेश साहू पिता अंजू साहू उम्र 27 वर्ष निवासी गोछिया का रहने वाला बताया एवं मोटरसाइकिल को चलाने वाला व्यक्ति अपना नाम पता अरविंद कौशिक पिता संतोष कौशिक उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम गोछिया का रहने वाला बताया प्लास्टिक बोरी में रखे सामान के संबंध में पूछने पर शराब रखना बताया संदेहीयों से सहमति लेकर तलाशी लिया गया जो सफेद प्लास्टिक की बोरी में 32 पौव्वा गोवा अंग्रेजी शराब कुल5.760 बल्क लीटर कीमती 3840 रुपए रखे पाए गए जिन्हें धारा 91जाफौ का नोटिस दिया गया वैध लाइसेंस पेश करने किंतु संदेहियो के द्वारा कोई वैध दस्तावेज नहीं हो ना लिख कर दिए तब संदेहियों के कब्जे से 32 पौव्वा गोवा अंग्रेजी शराब गवाहों के समक्ष जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई इस कार्यवाही में उपनिरीक्षक गीतांजलि सिन्हा, सहायक उपनिरीक्षक नरेंद्र सिंग, विजय राडेकर, प्रधान आरक्षक ओमप्रकाश धुर्वे ,घनश्याम सिन्हा, आरक्षक हेमंत राजपूत, सुधीर शर्मा, ईश्वरी साहू, पुनेश्वर मंडावी, शंकर निषाद का सराहनीय योगदान रहा I

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