कवर्धादुर्ग

कलेक्टर ने नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के लिए घोषित लाॅकडाऊन में रेड जोन जिला होने के कारण जिले के भीतर विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंधित एवं अनुमति के संबंध अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किया

कलेक्टर ने नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के लिए घोषित लाॅकडाऊन में रेड जोन जिला होने के कारण जिले के भीतर विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंधित एवं अनुमति के संबंध अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किया

कवर्धा,  नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकथाम, नियत्रंण और उनके संक्रामक प्रसार से बचाव को विशेष ध्यान रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की अंशाका को देखते उनके रोकथाम, बचाव के उपायों को लेकर के दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 को अंतर्गत लाकडाउन को आगामी 17 मई 2020 की रात्रि 12 बजे तक बढा दिया गया है। कलेक्टर श्री शरण ने जिले में कोविड-19 के प्रभावी रोकथाम के तहत गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश और छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र में नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के लिए घोषित लाॅकडाऊन में रेड जोन (जिला होने के कारण) जिले के भीतर विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंधित एवं अनुमति के संबंध अलग-अलग दिशा-निर्देश आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के तहत जिले में हाॅटस्पाट एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में यथा स्थिति रेड जोन (हाॅटस्पाॅट जिला) तथा कंटेन्मेंट जोन के संबंध में जारी लाॅकडाउन निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हाॅटस्पाट एवं कंटेन्मेंट जोन में नहीं होगी। इसके अतिरिक्त कबीरधाम जिले के भीतर कार्यालयीन आदेश के तहत छूट प्राप्त दुकानों, संस्थानों को खोलने के संबंध में निर्धारित समय सीमा को संशोधित करते हुए आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर शेष दुकानंे प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमति दिया जाता है। सायं 4ः00 बजे से प्रातः 08 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियाॅं पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। इस समयावधि में घर से बाहर घुमने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

*लाॅकडाउन, धारा 144 की समयावधि बढ़ाने के साथ 17 मई, 2020 तक निम्नलिखित गतिविधियां जिले के भीतर प्रतिबंधित रहेंगी*

जारी आदेश के तहत कबीरधाम जिले में सभी घरेलू एवं अंतर्राज्यीय यात्री विमान सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। (छूटः- मेडिकल सर्विसेस, एयर एम्बुलेंस एवं सुरक्षागत कारणों से अथवा गृह मंत्रालय के अनुमति की दशा में) छूट दी जाएगी। यात्री रेल के माध्यम से आवागमन पर प्रतिबंध रहेगी। केवल सुरक्षागत कारणों अथवा गृह मंत्रालय के अनुमति की स्थिति में छूट दी जाएगी। यात्री बसों का अंतर्राज्यीय परिवहन प्रतिबंधित रहेगी। गृह मंत्रालय के अनुमति अनुसार छूट दी जाएगी। सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान का संचालन प्रतिबंधित रहेगी। हाॅस्पिटिलिटी (सत्कार सेवाएं) सेवाएं प्रतिबंधित रहेगी। (छूट- जो कि हाउसिंग हेल्थ, पुलिस,शासकीय गतिविधियों,स्वास्थ्यकर्मचारी, फंसे हुए लोग जिनमें पर्यटक भी सम्मिलित है एवं जो क्वारेंटाईन के लिए इस्तेमाल हो)
सभी सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, जिम, खेलकुद काम्पलेक्स, स्वीमिंगपूल, मनोरंजन पार्क,नाट्यशाला, बार एवं सभागार, असेम्बलीहाॅल एवं इस प्रकार के स्थान प्रतिबंधित रहेगी। सभी प्रकार के सामाजिक,राजनैमिक,खेल-कूद, शैक्षिक, मनोरंजन,सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित रहेगी। सभी धार्मिक स्थल,पूजा स्थल जनसाधारण के लिए बंद रहेंगे। साथ ही धार्मिक सामूहिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगें। साईकिल रिक्शा एवं आटोरिक्शा, टैक्सी एवं कैब एकत्रीकरण, जिले के भीतर एवं अंतर जिला बस परिवहन, नाई की दुकान, स्पा एवं सेलून संचालन बंद रहेगी।

*ये सभी गतिविधियों की अनुमति आवश्यक प्रतिबंध होगी*

जारी आदेश के तहत वाहनों पर अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए गाड़ियों का अधिकतम ड्राइवर के पीछे 2 सवारी सहित (चार पहिया वाहनों में) एवं दोपहिया वाहनों में बिना अतिरिक्त सवारी के संचालन की अनुमति। आवश्यक सामग्रियों का विनिर्माण जिसमें दवाइयाॅं, ड्रग्स एवं चिकित्सकीय उपकरण संबंधी निर्माण ईकाईयां व चिकित्सा सामग्री की परिवहन सुविधा, सूचना तकनीकी के हार्डवेयर उपकरण बनाने वाली ईकाईयां, जूट उत्पादन इकाईया एवं सामग्री पैकेजिंग सामग्रियों के निर्माण इकाईयां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी।
ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक का संचालन सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सावधानियां सहित। कुरियर एवं पोस्टल सेवाएं की अनुमति। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, आई.टी. एवं आई.टी. आधारित सेवाएं, डाटा एवं काॅल सेन्टर, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाऊस सेवाएं, प्राईवेट सेक्युरिटी एवं फेसिलिटी मैनेजमेंट गतिविधियां तथा स्वनियोजित व्यक्तियों (नाई को छोड़कर) की सेवायें के लिए अनुमति रहेगी। सभी आवश्यक वस्तुओं/सामग्रियों का परिवहन की अनुमति। ऐसे सामग्रियों के लिए जिला सीमा परिवहन के लिए अलग से पास की आवश्यकता नहीं होगी।

*ग्रामीण और शहरी क्षत्रों में क्या क्या संचालित होगी और अनुमति दी गई है वह इस प्रकार है-*

जारी आदेश के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्य (जहाॅं निर्माण स्थल पर श्रमिकों उपलब्ध हों तथा श्रमिकों को बाहर से लाने की आवश्यकता न हो) तथा नवीनीकृत ऊर्जा परियोजना का निर्माण के संचालन की अनुमति दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों, मनरेगा कार्य सहित, खाद्य प्रसंस्करण ईकाई, ईंट निर्माण) की अनुमति। कृषि संबंधित कार्य शाामिल है।
शहरी क्षेत्रों (नगरीय निकाय) में सभी माॅल,मार्केट काॅम्प्लेक्स, मार्केट बंद रहेंगी एवं आवश्यक वस्तुओं की बिक्री संबंधी दुकानों को अनुमति होगी। शहरी क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों के समीप एकल दुकानें, आस पड़ोस की दुकानें, आवासीय परिसर में स्थित दुकानों का संचालन की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें खोलने की अनुमति होगी। उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में सोशल डिस्टेंसिंग (दो गज की दूरी) का पालन करना अनविार्य किया गया है।

*ई-कामर्स सेवाओं के गतिविधियों की अनुमति, केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में*

निजी कार्यालय अधिकतम 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ संचालित हो सकेंगी, शेष कर्मचारी घर से ही कार्यों का सम्पादन करेंगे। शासकीय कार्यालयों में कार्यशील होंगे, जिसमें 33 प्रतिशत की सीमा तक अधिकारी एवं कर्मचारियों की उपस्थिति होगी। रक्षा, सुरक्षा सेवाएंॅ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्नि शामक और आपातकालीन सेवाएंॅ, आपदा प्रबंधन एवं संबंधित सेवाएं, एन.आई. सी.,कस्टम,एफ.सी.आई., एनसीसी, नेहरू युवा केन्द्र एवं नगरीय निकायों की सेवायें बिना किसी बाधा के संचालित होंगी। लोक सेवाओं के प्रदाय को सुनिश्चित किया जाएगा तथा इस के लिए आवश्यक स्टाॅफ तैनात किया जाएगा।

*बच्चों और बुजुर्गों को घर पर ही सुरक्षित रहने की सलाह*

कोरोना वायरस से रोकथाम और उनके बचाव की दृष्टिगत कबीरधाम जिले के सभी नागरिकों से आग्रह करते हुए कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, अस्वस्थ्य व्यक्ति, गर्भवती महिला एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्च घर पर ही रहेंगे। आवश्यक बैठक अथवा स्वास्थ्यगत कारणों से भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के तहत ही बाहर निकलने की अनुमति होगी।

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