कवर्धादुर्ग

जिले में संचालित “मून सिटी क्लब“ को आगामी 14 अप्रैल तक पूर्णतः बंद रखने के आदेश

जिले में संचालित “मून सिटी क्लब“ को आगामी 14 अप्रैल तक पूर्णतः बंद रखने के आदेश

कवर्धा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण ने छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र में दिये निर्देशानुसार नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में संचालित “मून सिटी क्लब“ एफ.एल.4(क) व्यवसायिक क्लब बार को 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2020 तक पूर्णतः बंद रखे जाने के लिए आदेशित किया है। शुष्क दिवस पर मदिरा का अवैध विक्रय एवं उपभोग न हो सुनिश्चित किया जावे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में यह आदेश एक अप्रैल से 7 अप्रैल तक पूर्णतः बंद रखने जाने हेतु आदेशित किया गया था।

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