कवर्धा,। कलेक्टर श्री अवनीश शरण द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण के लिए धारा 144 लागू किया गया था। इस आदेश के तहत जिले के सभी सुपर बाजार, बिग बाजार को पूर्ण रूप से बंद करने कहा गया था। कलेक्टर श्री शरण ने केवल अनाज एवं खाद्यान्न विषयक दैनिक उपयोग की वस्तुओं के विक्रय की अनुमति के लिए नए आदेश जारी किया है।
नए आदेश के तहत कबीरधाम जिले के समस्त नगरीय सीमा के अंतर्गत आने वाले सुपर मार्केट, बिग बाजार,आदि को दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक केवल अनाज एवं खाद्यान्न विषयक दैनिक उपयोग की वस्तुओं के विक्रय की अनुमति दी जाती है।




