कवर्धादुर्ग

 106 किलो गांजा बरामद क

कवर्धा बोडला देर रात्रि थाना प्रभारी बोड़ला अनिल शर्मा को सूचना प्राप्त हुई थी कि चिल्पी की ओर से एक सफेद रंग की स्कॉर्पियों में अवैध रूप से गांजा का परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना पर मुख्य राष्ट्रीय मार्ग में बोड़ला शहर के पहले नाकेबंदी की कार्यवाही की गई, जिसमें एक सफेद रंग की स्कॉर्पियों क्रमांक- डब्ल्यू बी -24 ए.के.-4262 बोड़ला की ओर आ रही थी, जो पुलिस नाकेबंदी को देखकर गाड़ी छोड़कर चालक व अन्य एक व्यक्ति अंधेरा होने का फायदा उठाते हुए जंगल के रास्ते फरार हो गये, जिसकी लगातार तलाश की गई परन्तु पकड़ा नहीं जा सका। तब वाहन की तलाशी लिये जाने पर वाहन में तीन अलग-अलग बड़े बोरों के अंदर पैकेट में रखे कुल- लगभग 98 किलो मादक पदार्थ गांजा कीमती लगभग 05 लाख रूपये स्कॉर्पियों वाहन के अंदर से बरामद किया गया एवं थाना बोड़ला में अपराध क्रमांक-160/19 धारा-20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत् पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वाहन के दस्तावेज के आधार पर वाहन मालिक का पतातलाश कर वाहन मालिक व उसके चालक से पूछताछ किये जाने एवं लगातार विवेचना किये जाने के बाद वाहन में सवार दो व्यक्तियों की पहचान सहायक आरक्षक नरेन्द्र चंद्रवंशी थाना चिल्पी एवं ललित राजपूत वाहन चालक डॉयल-112 थाना चिल्पी के रूप में की गई, जिस पर पतातलाश किया जाकर आरोपी ललित राजपूत को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है एवं अन्य फरार आरोपी नरेन्द्र चंद्रवंषी की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।
उपरोक्त प्रकरण के संबंध में पूछताछ एवं स्थल निरीक्षण किये जाने पर थाना चिल्पी के आरक्षक दिलीप चंद्रवंषी के किराये के मकान की पृथक् से लगभग 08 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसमें थाना चिल्पी में अपराध क्रमांक-20/19 धारा-20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं आरक्षक दिलीप चंद्रवंषी को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। दोनों प्रकरण में विवेचना जारी है।
प्रकरण में आरक्षक दिलीप चंद्रवंषी एवं सहायक आरक्षक नरेन्द्र चंद्रवंषी के आरोपी होने से दोनों को निलंबित किया जाकर पृथक् से विभागीय कार्यवाही की जा रही है। विस्तृत जांच किये जाने पृथक् से आदेशित किया गया है।

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