रायगढ़, कोरोना संक्रमण प्रसार के रोकथाम हेतु कलेक्टर श्री भीम सिंह ने आदेश जारी कर व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु समय-सीमा निर्धारित की है। 7 सितम्बर को रायगढ़ नगर निगम रोड स्थित कान्हा हेल्थ केयर/ मेडिकोज संचालक कान्हा अग्रवाल द्वारा जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश की अवहेलना कर मेडिकल दुकानों के संचालन के लिये निर्धारित समय के पश्चात भी अपना प्रतिष्ठान संचालित किया जा रहा था। जिस पर नगर पालिक निगम रायगढ़ के संयुक्त अमले के द्वारा कार्यवाही करते हुये संचालक के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2005 की 51 से 60 भादवि 1860/269/70 की धारा 188 महामारी एक्ट तथा अन्य विधिक प्रावधानों के तहत पुलिस थाना-कोतवाली रायगढ़ में प्राथमिकी दर्ज करवायी गई। Spread the love Post navigation रायगढ़ : हाईरिस्क मरीजों की करवायी जा रही है फिजियोथेरेपी : छ.ग. में सबसे पहले एमसीएच कोविड केयर सेंटर रायगढ़ में शुरू हुई सुविधा : तत्कालीन पत्थलगांव टीआई ओमप्रकाश ध्रुव दुष्कर्म के मामले में गए जेल…रायगढ़ की महिला ने की थी शिकायत….