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कवर्धा, पंडरिया जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के कार्यकर्ताओं ने आज दिनांक 07/09/2019 को पंडरिया थाना में श्री अजीत जोगी के विरूद्ध कूटरचित दस्तावेजों के साथ प्रकरण दर्ज कराने वाले पतरस तिर्की एवं समीरा पैकरा के विरूद्ध धोखाधड़ी के तहत कार्यवाही करने के संबंध में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
इनमें प्रमुख रूप से युवा जनता कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री धीरज सिंह ठाकुर, श्री सद्दाम खांन ब्लॉक अध्यक्ष, रवि चंद्रवंशी जिला अध्यक्ष छात्र विंग,आरिफ खान,राजकुमार टडन,विजय श्रीवास,ललित देवांगन,जित्तु चंद्रवंशी,अमित चंद्रवंशी,अंगद् पटेल,प्रदीप चंद्रवंशी सुभाष चंद्रवंशी,तरूँण यादव,विकास देवांगन,भारत यादव,राज नायक, वेद राम साहू,सहित अन्य कार्यकर्ता भाई उपस्थित थे।
पतरस तिर्की आत्मज स्व. चेमना तिर्की उम्र 84 वर्ष निवासी नेहरू नगर, बिलासपुर एवं सुश्री समीरा पैकरा निवासी ग्राम उमरखेड़ी थाना गौरेला जिला बिलासपुर द्वारा श्री अजीत जोगी के विरूद्ध जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिये फर्जी एवं झूठे दस्वातेज की कूटरचना करने की शिकायत करते हुये धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने बाबत्।
निवेदन है कि श्री पतरस तिर्की जो पूर्व में नायब तहसीलदार के रूप में उप तहसील पेण्ड्रारोड तहसील बिलासपुर में पदस्थ थे, ने दिनांक 06.06.1967 को श्री अजीत प्रमोद जोगी आत्मज श्री काशी प्रसाद जोगी साकिन सारबहरा को कंवर जाति होने का प्रमाण पत्र दिया था और दिनांक 06.03.1986 को पेण्ड्रारोड तहसील बन जाने के बाद तहसीलदार के रूप में भी श्री अजीत प्रमोद जोगी को कंवर जाति के होने का प्रमाण पत्र जारी किया था।
श्री पतरस तिर्की ने 05 रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 29.08.1998 को इसी आशय का एक शपथ पत्र नोटरी श्री प्रहलाद राम रोहरा, बिलासपुर के समक्ष निष्पादित किया था जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।
श्री पतरस तिर्की ने 10 रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 06.03.2002 को इसी आशय का एक शपथ पत्र नोटरी श्री महेश चंद्र गुप्ता बिलासपुर के समक्ष निष्पादित किया था जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।
श्री पतरस तिर्की के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्रों की जांच में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी शहडोल के आदेश पर शहडोल पुलिस के समक्ष श्री तिर्की द्वारा किये गये कथन और शहडोल पुलिस द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी शहडोल में प्रस्तुत प्रतिवेदन के द्वारा भी श्री तिर्की द्वारा उपरोक्त जारी प्रमाण पत्रों की सत्यता की पुष्टि की गई थी। प्रतिवेदन की प्रतिलिपि संलग्न है।
श्री पतरस तिर्की ने श्री अजीत प्रमोद जोगी को नुकसान पहुंचाने के लिये दिनांक 04.09.2019 को श्रीमती सुनीता ठाकुर नोटरी सिविल न्यायालय जिला बिलासपुर के समक्ष एक शपथ पत्र दिया है। उक्त शपथ पत्र में यह बताया गया है कि उन्होंने श्री अजीत जोगी जी का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। जबकि पूर्व में भी उन्होंने माननीय अजीत जोगी जी के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में शपथ पत्र देकर यह बताया है कि श्री तिर्की के द्वारा श्री जोगी जी का जाति प्रमाण पत्र बनाया गया है ।
उक्त विरोधाभास का फायदा उठाकर समीरा पैकरा के द्वारा माननीय अजीत जोगी जी के विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है। इस प्रकार श्री पतरस तिर्की एवं समीरा पैकरा के द्वारा जानबूझकर जोगी जी को बदनाम करने की साजिश करते हुए झूठे दस्तावेजों के आधार पर शासन प्रशासन को गुमराह कर धोखाधड़ी करते हुए माननीय अजीत जोगी जी के विरुद्ध एफ.आई.आर. पुलिस थाना गौरेला जिला बिलासपुर में गुरूवार दिनांक 05.09.2019 की रात को की गई है।
अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि पतरस तिर्की एवं समीरा पैकरा के विरुद्ध धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई करने की कृपा करें।