छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5ख के अंतर्गत की गई कार्यवाही
कवर्धा : जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5ख के तहत लोकेश्वर उर्फ लोकेश उर्फ गोलू श्रीवास पिता कपिल श्रीवास साकिन नवापारा पांडातराई वार्ड नंबर 3 हाल मुकाम रामनगर वार्ड नंबर 2 कवर्धा थाना कवर्धा को 24 घंटे के अंदर कबीरधाम राजस्व जिला एवं समीवर्ती जिले राजनांदगांव, बेमेतरा एवं मुंगेली की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिये बाहर चले जाने का आदेश जारी किया है। जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश के प्रभावशी रहने की अवधि तक बिना उनके वैधानिक पूर्वानुमति के कबीरधाम एवं जिले की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने को कहा है। इस आदेश का पालन नहीं करने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक जिला कबीरधाम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में लोकेश्वर उर्फ लोकेश उर्फ गोलू श्रीवास पिता कपिल श्रीवास के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5ख के अंतर्गत जिला कबीरधाम एवं सीमावर्ती जिलों से निष्कासित(जिला बदर) करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा लोकेश्वर उर्फ लोकेश उर्फ गोलू श्रीवास को आदतन अपराधिक गतिविधियों में लगातार लिप्त रहने, लगातार चोरी, नकबजनी आदि गतिविधि करना बताया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन में कहा गया है कि उसे कानून का कोई भय या नहीं है। पुलिस द्वारा उसके विरूद्ध कार्यवाही करने तथा चलान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने, उसके अपराधों में अंकुश लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के बावजूद भी उसके आदत में कोई सुधार नहीं होने के कारण जिला बदर की कार्यवाही की गई है।



