कवर्धा

जिले में बाल श्रम रोकने विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रशासन की संयुक्त टीम का औचक निरीक्षण शक्कर कारखाना एवं निजी उद्योग एवं ढाबे सहित 4 संस्थानों में दिया दबिश

जिले में बाल श्रम रोकने विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रशासन की संयुक्त टीम का औचक निरीक्षण

शक्कर कारखाना एवं निजी उद्योग एवं ढाबे सहित 4 संस्थानों में दिया दबिश

कवर्धा,। जिले में बाल श्रम रोकने एवं श्रमिकों के शोषण रोकने जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टास्क फोर्स द्वारा आज सहकारी शक्कर कारखाना राम्हेपुर कवर्धा, निजी प्रिंटिंग एवं पैकेजिग उद्योग, दो ढाबों में औचक निरीक्षण किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राहुल कुमार के नेतृत्व में टास्कफोर्स टीम में कुल 10 अधिकारी एवं 4 पीएलव्ही शामिल थे। जिन्होंने शक्कर कारखाना में जाकर वहां की स्थिति का जायजा लिया, जहां मजदूरों की कार्यप्रणाली एवं उनकी सुरक्षा के संबंध में पूछताछ कर रजिस्टर की जांच की गई। वहां बालश्रम का कोई मामला सामने नहीं आया किन्तु प्रबंधन को सुरक्षा से जुड़े उपायों को अधिक प्रभावी रूप से लागू करने की सलाह दी गई। संस्थानों में कोई सूचना पटल नहीं होने से प्रबंधन को फटकार लगाते हुए उन्हें अविलम्ब ‘‘हमारे इस संस्थान में 14 वर्ष से कम उम्र के कोई भी बाल श्रमिक कार्यरत् नहीं है’’ लिखा हुआ सूचना पटल लगाने को कहा गया है।
इसी क्रम में टास्क फोर्स निजी प्रिंटिंग एवं प्लास्टिक उद्योग एवं ढाबे में दबिश दी गई जहां बाल श्रमिक नहीं मिले किन्तु तीन 18 वर्ष से कम के किशोर मिले। प्राधिकरण सचिव श्री राहुल कुमार द्वारा उक्त किशोरों को उनकी पढ़ाई के संबंध में पूछताछ कर आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। इस संबंध में उनके प्रबंधकों को समझाईश दी गई। वहां कार्यरत् श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में बताते हुए, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, औद्योगिक अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम के बारे में श्रमिकों एवं प्रबंधन से जुड़े लोगों को बताया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता योजना अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार के द्वारा दिनांक 01 जून, 2024 से 30 जून, 2024 तक बाल एवं किशोर श्रमिकों के अखिल भारतीय बचाव एवं पुनर्वास अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत उपरोक्त कार्यवाही की गई।

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