कवर्धा

सी एम एच ओ ने किया नियम विरुद्ध भुगतान, कोष लेखा पेंशन दुर्ग में होगी जांच।

कलेक्टर, सी एम एच ओ कोषालय अधिकारी के समक्ष बासबुत शिकायत भी किया गया है।

कवर्धा :- जिला अस्पताल कवर्धा के अनुकम्पा नियुक्त सहायक ग्रेड 3 दीपक सिंह ठाकुर को नियम 2013 के नियम 10 (3) के विरुद्ध कौशल परीक्षा पास किये बिना ही नियुक्ति तिथि से अवैध रूप वेतनवृद्धि का लाभ दिया जा रहा है। वही जिला अस्पताल के ही दूसरे लिपिक को कौशल परीक्षा पास नहीं होने के कारण वेतनवृद्धि का एरियस भुगतान पर रोक लगा दिया गया है।
लिपिकों को कौशल परीक्षा पास किये बिना नियम के विरुद्ध नियुक्ति तिथि से वेतनवृद्धि देने से राज्य सरकार को 40 से 50 लाख का नुकसान हुआ है।

शिकायतों पर जिला स्तर में नही हुई कार्यवाही :-
पुर मामले का लगातार समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हुई है। कलेक्टर, सी एम एच ओ कोषालय अधिकारी के समक्ष बासबुत शिकायत भी किया गया है। उचित कार्यवाही की दरकार आज भी है।

कोष लेखा पेंशन दुर्ग में होगी जाँच :-
सम्भगीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन दुर्ग ने सी एम एच ओ कबीरधाम को पत्र क्रमांक/सं सं दुर्ग भेजकर लिपिकों के वेतन निर्धारण का परीक्षण व संसोधन कर सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने लिखा है

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