कबीरधाम जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस के रोकथाम, नियत्रंण तथा वायरस के संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत आवश्यक दिशा निर्देश जारी

 कबीर क्रांति कवर्धा, कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने कबीरधाम जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस के रोकथाम, नियत्रंण तथा वायरस के संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने तथा इस पर नियंत्रण के लिए जिले कबीरधाम के सभी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए आगामी 17 अगस्त 2020 की रात्रि 12.00 बजे तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 को बढ़ाया गया है। पूर्व में भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी पत्र के परिपालन में विभिन्न अतिरिक्त गतिविधियां के लिए छूट प्रदान की गई थी।
गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ समान्य प्रशासन विभाग द्वारा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाऊन में रेड जोन (जिला होने के कारण) के भीतर विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंधित एवं अनुमति के संबंध दिशा-निर्देश दिया गया है। जिसके परिपालन में लॉकडाउन 31 मई, 2020 तक लागू रहेगा।

कबीरधाम जिले में विभिन्न गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी वह इस प्रकार है

निषिद्ध गतिविधियों के तहत यात्रियों की सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस तथा सुरक्षा प्रयोजनों या गृह मंत्रालय की अनुमति प्राप्त अन्य प्रयोजनों को छोड़कर, मेट्रो रेल सेवांए, विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेगें। ऑनलाईन, दूरस्थ शिक्षण को अनुमति रहेगी। हॉटल, रेस्तरां एवं अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेगी। (छूट- जो कि स्वास्थ्य, पुलिस, शासकीय गतिविधियों, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकताओं, पर्यटकों सहित फंसे हुए व्यक्तियों को ठहराने तथा क्वारेंटाईन सुविधाओं के लिए इन सेवाओं के उपयोग की अनुमति होगी। रेस्तरां को खाद्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए किचन चलानें की अनुमति होगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्वीमिंगपूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, क्लब, बार तथा सभागार, बैठक हॉल, खेलकूद, र्स्पोट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम तथा ऐसे ही अन्य स्थान बंद रहेंगे।

सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक,सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य,अन्य सभा तथा जमावड़े प्रतिबंधित

कबीरधाम जिले में जारी आदेश के तहत सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य, अन्य सभा तथा जमावड़े प्रतिबंधित रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनसाधारण के लिए बंद रखा जाएगा। साथ ही धार्मिक सभाओं पर कड़ाई से प्रतिबंध रहेगा। जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगी।

केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी

जारी आदेश के तहत केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हां, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालीक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। कोविड-19 की रोकथाम के लिए दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। कन्टेन्मेंट, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन, कन्टेन्मेंट जोन में केवल चिकित्सा संबंधी आपात सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए संबंधित लोगों की आवाजाही की अनुमति रहेगी।

रात्रि 7 बजे से प्रातः 07 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध, गर्भवती महिला, बुजुर्गों और बच्चों को घर पर रहने की सलाह

आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, रात्रि 07ः00 बजे से प्रातः 07ः00 बजे के बीच लोगों की आवाजाही कड़ाई से निषिद्ध रहेगी। अर्थात् रात्रि कालीन कर्फ्यु रहेगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 का पालन अनिवार्य होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलांए और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर रहेंगे। वे केवल आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए ही बाहर जा सकते हैं।

शनिवार और रविवार पूर्ण लाकडाउन, शर्तों के साथ सेलून और व्यूटीपार्लर खोलने की अनुमति

कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण तथा उनके संक्रमणा से बचाव के उपायो के तहत जिले के भीतर शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। नाई की दुकान, सेलून को खोलने की अनुमति होगी, किन्तु दुकान के भीतर जितनी बैठक व्यवस्था हेतु कुर्सियां होंगी, उतने ही व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर अनुमति। ब्यूटीपार्लर खोलने की अनुमति होगी, किन्तु दुकान में ग्राहकों हेतु रजिस्टर संधारित करेंगे। यथासंभव सी.सी.टी.व्ही. कैमरा उपयोग किया जाए। ब्यूटीपार्लर के भीतर जितनी बैठक व्यवस्था हेतु कुर्सियां होंगी, उतने ही व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर अनुमति। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के मैदान बंद रहेंगे। ठेले, गुमटी, चैपाटी वगैरह को खोलने की अनुमति होगी, किन्तु दो दुकानों के मध्य 20 फीट की दूरी होना अनिवार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में हॉट बाजार व साप्ताहिक बाजार सोशल डिस्टेंसिंग के तहत खोलने की अनुमति होगी।
आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर छूट प्राप्त दुकानों, संस्थानों को खोलने की समय-सीमा प्रातः 8 बजे से सांय 5 तक रहेंगी। जिले में हॉटस्पाट एवं कन्टेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में यथा स्थिति रेड जोन (हॉटस्पॉट जिला) तथा कंटेन्मेंट जोन के संबंध में जारी लॉकडाउन निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पाट एवं कंटेन्मेंट जोन में नहीं होगी।

 

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